रायगढ़, दिसम्बर2021/ कलेक्टर श्री भीम सिंह ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) एवं नये वेरिएण्ट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण हेतु आदेश जारी किया है। जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों में कार्यस्थलों में एवं परिवहन के दौरान फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य होगा। व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 06 फीट (02 गज) की दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय होगा जो कि स्थानीय प्रशासन द्वारा अपने नियमों या विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है।
कार्यस्थलों के लिए अतिरिक्त निर्देश जारी किए गए है। जिसके तहत जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम का पालन किया जावे। कार्यालयों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों एवं औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में रोटेशन में कार्य करने को बढ़ावा दिया जावे। सभी एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स एवं सामान्य जगहों पर थर्मल स्क्रीनिंग, हेण्ड वॉश अथवा सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। संपूर्ण कार्यस्थल सामान्य सुविधाएं एवं मानव संपर्क में आने वाले सभी पॉइंट्स जैसे-दरवाजे के हेंडल आदि को बार-बार सेनिटाईजेशन करना अनिवार्य होगा। कार्यस्थलों के प्रभारी सभी व्यक्तियों एवं श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।