छत्तीसगढ़

स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु जिले में धारा-144 लागू प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क, फेस कवर, फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य

उत्तर बस्तर कांकेर / जनवरी 2022- जिले में नोवल कोरोना वायरस  (COVID-19)  एवं नए वेरिएंट  (OMICRON)  के संक्रमण के दृष्टिगत इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए सभी संभावित उपाय अमल में लाने तथा संक्रमण से बचाव हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा जिले में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिला उत्तर बस्तर कांकेर के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।
             जिले में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु सभी जुलूसों, रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक (विवाह आयोजन एवं अन्त्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर), सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल आदि सामूहिक आयोजन आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेंगे। जिले के समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मॉल, थोक विक्रेता प्रतिष्ठान, जिम, सिनेमा एवं थिएटर, होटल एवं रेस्तरॉ, स्वीमिंग पूल, ऑडीटोरियम, मैरिज पैलेस, इवेन्ट मैनेजमेंट क्लब  आदि वास्तविक क्षमता के एक तिहाई उपस्थिति के साथ कोविड प्रोटोकॉल के पालन के अधीन संचालन की अनुमति होगी। यदि किसी आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानूमति अनिवार्य होगी।
                यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस  (COVID-19)  अथवा नए वेरिएंट  (OMICRON)  से संक्रमित है या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क में है, जो संक्रमित हो सकता है तो यह अनिवार्य होगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा तत्काल सहयोग कर सारी जानकारी घोषित करे एवं सभी वांछित सहयोग निगरानी दल को देगा और निगरानी दल के द्वारा दिये गये मौखिक एवं लिखित निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। निगरानी जॉच दल को ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निवारण या ईलाज के इन उपयोग या सहयोग देने से मना करता है अथवा संबंधित जानकारी देने से इनकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नही करता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा – 270 के दण्ड का भागी होगा। कोविड-19 एवं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन  (OMICRON)  के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शासन द्वारा जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का  45) की धारा – 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत  आता है। अतः किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जावेगा।
           जिले में रेल से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के पास (दोनों टीकाकरण वाले व्यक्तियों को भी) यात्रा के 72 घंटे के भीतर का आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। शर्त पूर्ण न करने वाले यात्रियों का अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जावेगा। जिले की सड़क सीमाओं पर और सभी रेल्वे स्टेशनों पर स्वास्थ्य विभाग की कोविड जॉचदल द्वारा रेंडम टेस्टिंग किया जावेगा। प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क, फेस कवर, फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144 (1) संपूर्ण जिला  उत्तर  बस्तर कांकेर में तत्काल प्रभावशील हो गया है, जो आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

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