रायपुर / जनवरी 2022/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के प्रतिवेदित के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर ने छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए जनसुरक्षा की दृष्टि से अग्रसेनधाम-व्हीडब्ल्यू केन्यान होटल-व्हीआईपी रोड-ग्राम फुडहर-देवपुरी
मार्ग में मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन को सुबह 6 बजे से रात्रि 22 बजे तक 2 माह के लिए प्रतिबंधित किया गया था।
वर्तमान में आदेश शिथिल हो जाने के कारण मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनें उपरोक्त मार्ग से आवागमन कर रहे है। व्हीआईपी रोड किनारे स्थित काफी संख्या में होटल /मैरिज पैलेसों में कार्यक्रमों के आयोजनों पर वाहनों का आवागमन होने से एवं एयरपोर्ट आवागमन करने वाले वाहनों के आवागमन से इस मार्ग में यातायात का दबाव बना रहता है. जिससे भारी वाहनों के आवागमन पर दुर्घटना की संभावना बनी रहतीं हैं । पुलिस अधीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि व्हीआईपी रोड पर सुरक्षित आवागमन हेतु मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन को पूर्व की भांति प्रतिबंधित किया जाना अतिआवश्यक हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर श्री सौरभ कुमार ने मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग कर लोक सुरक्षा, सुगम एवं सुरक्षित यातायात को दृष्टिगत रखते हुए 2 माह तक के लिए अग्रसेनधाम-व्हीडब्ल्यू केन्यान होटल-व्हीआईपी रोड-ग्राम फुडहर-देवपुरी मार्ग में प्रातः 06.00 से रात्रि 22.00 बजे तक मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया है।