छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

गौरेला पेंड्रा मरवाही, जून 2022/ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आवेदन पत्र निःशुल्क आमंत्रित किए गए है।  इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रूपए की परियोजना तथा सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रूपए की परियोजना के लिए आवेदन स्वीकृत कर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत पात्र आवेदकों के द्वारा के.वी.आई.सी. की वेब साईट www-kviconline-gov-in  में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
           जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि इस योजना की पात्रता के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। विनिर्माण के क्षेत्र में 10 लाख रूपए तथा सेवा के क्षेत्र में 5 लाख रूपए से अधिक परियोजना की स्थापना के लिए लाभार्थी को 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। योजना के अंतर्गत कोई आय सीमा नहीं है तथा स्व-सहायता समूह को भी पात्रता होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए सोसायटी रजिस्ट्री अधिनियम 186 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाए और उत्पादन सहकारी समिति तथा दानदाता न्यास को भी पात्रता होगी। ऐसे संस्था या व्यक्ति जिन्हें शासन के किसी अन्य योजना के तहत अनुदान का लाभ प्राप्त हो चुका है इस योजना के तहत ऋण हेतु अपात्र होंगे। आवेदन करने के लिए संबंधित परियोजना का प्रतिवेदन, नगर, ग्राम पंचायत का अनापत्ति सह जनसंख्या प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति, दिव्यांग होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साईज फोटो की आवश्यकता होगी। आवेदन के लिए कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं हैं।
         योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को ऋण राशि में 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं दिव्यांग को 5 प्रतिशत अंशदान देना होगा। योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में 15 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग एवं पूर्व सैनिक को शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, संयुक्त जिला कार्यालय भवन, टीकरकला, गौरेला कक्ष क्रमांक 108, 109 एवं 110 में संपर्क किया जा सकता है।

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