छत्तीसगढ़

कोविड 19 के कारण 20 मार्च से पहले मृत्यु होने पर 25 मार्च से 60 दिवस के भीतर मुआवजे के लिए कर सकते है दावा

     गौरेला पेंड्रा मरवाही,जून 2022/ राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों-आश्रितों को मुआवजा भुगतान 23 जून 2022 के भीतर किया जाना है। इस संबंध में कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेंड्रारोड और मरवाही तथा सभी तहसीलदारों को 10 मई 2022 को परिपत्र जारी किया है। परिपत्र मंे छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी परिपत्र का संदर्भ देते हुए कहा गया है कि कोविड-19 के कारण मृत्यु की तारिख से मुआवजे के लिए दावा दायर करने के लिए 90 दिवस का समय सीमा तय करने का निर्णय लिया गया है।
    संशोधित दिशा निर्देश 21 मार्च 2022 के पश्चात कोविड-19 से मृत्यु होने पर लागू होगा। इसके अलावा यदि मृत्यु कोविड-19 के कारण 20 मार्च 2022 से पहले हुई है तो 25 मार्च 2022 से 60 दिवस के भीतर मुआवजे के लिए दावा दायर करनी चाहिए। पूर्व में जारी आदेशानुसार ही संसाधित करने और दावा प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अर्थात 23 जून 2022 के भीतर मुआवजे का भुगतान किया जाना है।

परिपत्र में कहा गया है अत्यधिक कठिनाई की मामले में यदि कोई दावेदार निर्धारित समय के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका तो दावेदार शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकता है। यदि झूठे प्रमाण पत्र जमा करने या झूठा-फर्जी दावा प्रस्तुत करने पर मुआवजा प्राप्त होती है या उस आधार पर कोई राहत प्राप्त करता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52 के तहत दंडनीय अपराध है।

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