छत्तीसगढ़

कोविड-19 के कारण 21 मार्च के बाद मृत्यु होने पर 90 दिवस के भीतर और 20 मार्च से पहले मृत्यु होने पर 60 दिवस के भीतर मुआवजे के लिए कर सकते है दावा

       गौरेला पेंड्रा मरवाही,जून 2022/ राज्य शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के कारण 21 मार्च के बाद मृत्यु होने पर 90 दिवस के भीतर और 20 मार्च से पहले मृत्यु होने पर 60 दिवस के भीतर मुआवजे के लिए मृत व्यक्तियों के परिजनों-आश्रितों द्वारा दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।

इस संबंध में कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी परिपत्र का संदर्भ देते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेंड्रारोड और मरवाही तथा सभी तहसीलदारों को 10 मई 2022 को परिपत्र जारी कर दिया है। यदि कोविड-19 के कारण मृत्यु 20 मार्च 2022 से पहले हुई है तो 25 मार्च 2022 से 60 दिवस के भीतर मुआवजे के लिए दावा दायर करनी चाहिए। दावा प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर मुआवजे का भुगतान किया जाना है।
परिपत्र में कहा गया है अत्यधिक कठिनाई की मामले में यदि कोई दावेदार निर्धारित समय के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका तो दावेदार शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकता है। यदि झूठे प्रमाण पत्र जमा करने या झूठा-फर्जी दावा प्रस्तुत करने पर मुआवजा प्राप्त होती है या उस आधार पर कोई राहत प्राप्त करता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52 के तहत दंडनीय अपराध है।

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