छत्तीसगढ़

कलेक्टर के निर्देश पर खाद-बीज दुकान में अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध की गई कार्यवाही

04 कृषि केन्द्रों का पंजीयन निलंबित

मुंगेली 08 जुलाई 2022// कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देश पर जिले के खाद-बीज दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में कृषि विभाग के जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय निरीक्षण दल की संयुक्त टीम द्वारा खाद-बीज दुकान में अनियमितता पाए जाने पर विरेन्द्र कृषि केन्द्र बोड़तरा कला, मदन खाद भंडार चंदली, साहू ट्रेडर्स कुधूरताल और मां अम्बे कृषि केन्द्र गोड़खाम्ही के विरूद्ध कार्यवाही कर केन्द्र के पंजीयन को 21 दिनों के लिए निलंबित किया गया। कृषि विभाग के उपसंचालक ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर कृषि विभाग के जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय निरीक्षण दल की संयुक्त टीम द्वारा विकासखण्ड मुंगेली अंतर्गत सेवा सहकारी समिति जरहागांव, गीधा व हथनीकला, आर के कृषि केन्द्र दाऊपारा, सुपर एजेंसी, कैलाश ट्रेडर्स और छ.ग. राज्य विपणन केन्द्र मुंगेली का निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार विकासखण्ड लोरमी अंतर्गत सेवा सहकारी समिति कोदवा, सुखजान कृषि केन्द्र सावंतपुर, साहू ट्रेडर्स कुधूरताल, अशोक हाॅलर मिल लोरमी, मां अम्बे कृषि केन्द्र गोड़खाम्ही, विरेन्द्र कृषि केन्द्र बोड़तरा कला, जायसवाल कीटनाशक एवं खाद भंडार बोड़तराकला, निखिल ट्रेडर्स गोड़खाम्ही और मदन खाद भंडार चंदली का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि खाद-बीज में अनियमितता पाए जाने पर 04 कृषि केन्द्रों का पंजीयन 21 दिनों के लिए निलंबित किया गया। निरीक्षण के दौरान सहायक संचालक कृषि सुश्री ललिता मरावी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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