बिलासपुर, सितम्बर 2022/जीएसटी युक्त बिल जारी नहीं करने वाले व्यापारियों के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई की जायेगी। जीएसटी विभाग द्वारा इसके लिए विभिन्न स्तरों पर जांच टीमें गठित की गई हैं। विभाग ने कानून लागू होने के बाद बारंबार जागरूकता अभियान चलाकर व्यापारियों को जीएसटी युक्त बिल उपभोक्ताओं को जारी करने की समझाइश दी है। राज्य कर उपायुक्त कार्यालय में इस सिलसिले में सीए एसोसिएशन, कर सलाहकार अधिवक्ता, टेक्स बार एसोसिएशन की कार्यशाला आयोजित कर इस मुद्दे पर विचार-विमर्श की गई। उपायुक्त ने कहा कि जीएसटी कानून लागू होने के बाद भी कई व्यापारियों द्वारा जीएसटी बिल जारी नहीं किया जा रहा है। विभाग को आम जनता से इस संबंध में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। व्यापारियों द्वारा ग्राहकों को जीएसटी बिल लेने अथवा नहीं लेने का विकल्प पूछा जा रहा है। बिल की मांग किये जाने पर कच्च चिठ्ठा अथवा एस्टीमेट उपलब्ध करा दिया जाता है। उपभोक्ता मंच ने भी इस संबंध में शिकायतें दर्ज कराई है। उन्होंने सभी व्यापारियों को आने वाले त्योहारी सीजन के व्यापार को देखते हुए सभी व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं से जीएसटी नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। दो सौ रूपये से अधिक के बिल पर राज्य सरकार हेतु एसजीएसटी टैक्स एवं केन्द्र सरकार हेतु सीजीएसटी टैक्स का संग्रहण प्रदर्शित करते हुए मानक बिल जारी करना अनिवार्य किया गया है। अन्यथा 20 हजार रूपये की पेनाल्टी अधिरोपित की जा सकती है। व्यवसाय स्थल पर जीएसटी नम्बर अथवा पंजीयन प्रदर्शित नहीं किये जाने पर 25 हजार रूपये की पेनाल्टी लगाये जाने का नियमों में प्रावधान किया गया है। कम्पोजिशन व्यवसायी भी अनिवार्य रूप से कम्पोजिशन डीलर होने का बोर्ड लगाएंगे।
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