अम्बिकापुर, अक्टूबर 2022/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आर.बी. घोरे के निर्देश पर सचिव श्री अमित जिंदल द्वारा केन्द्रीय जेल, बाल संप्रेक्षण गृह, नारी निकेतन बालिका संप्रेक्षण गृह में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें शिविरार्थियों को शासन की विभिन्न कानूनों की जानकारी दी गई। उन्होंने शासन के विभिन्न प्रावधान की जानकारी देते हुए उसका लाभ उठाने के लिए जागरूक रहने का आह्वान किया। किशोर न्याय अधिनियम, बालकों के पुनर्वास एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उनकी देख-रेख के दौरान वित्तीय सहायता मिलने की जानकारी दी गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में किए गए प्रावधान को स्पष्ट करते हुए संधिवान का पालन करने के लिए सहयोग करने की अपेक्षा की गई। उपस्थित लोगों से पर्यावरण की रक्षा करने कहा गया। टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में यदि टोनही के विरूद्ध कोई क्षति पहुंचायी जाती है तो दोषी व्यक्ति को कठोर सजा दी जाती है।
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