बीजापुर, नवम्बर 2022- जिला कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार कटारा के निर्देशन एवं अनुविभागीय अधिकारी बीजापुर के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा बीजापुर एवं भैरमगढ़ स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। साथ ही जिले में ट्रांसफेट सर्वे अभियान के तहत जांच के लिए नमूना संग्रहण कर प्रयोगशाला जांच हेतु भेजा गया। इस सर्वे अभियान अंतर्गत आयुष किराना, चांडक्य प्रोव्हीजन, कन्हैया बिकानेर स्वीट्स, गणपति स्वीट्स, अम्बे बिकानेर स्वीट्स आदि फर्म से नमकीन मिठाईयां, बेकरी प्रोडक्ट, तेल, फ्रोजन फूड, तले हुए खाद्य पदार्थ, कन्फेक्सनरी आईटम, चाकलेट आदि का नमूना संग्रहण किया गया। इस दौरान 42 सेंपल विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से लिया गया एवं जांच हेतु NCML लैब चैन्नई परीक्षण हेतु भेजा गया। चूंकि ट्रांसफेटी एसिड शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला एक हानिकारक तत्व है जिसका शरीर पर दुष्प्रभाव पढ़ता है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों में ट्रांसफेटी एसिड को कम कर दो प्रतिशत लाने का लक्ष्य है। ट्रांसफेटी एसिड शरीर में कोलेस्ट्रोल का लेवल बढ़ाता है। जिससे हृदय संबंधी बिमारियों का खतरा बढ़ता है। इस संबंध में ISSAI भारत सरकार द्वारा NCML लेब के माध्यम से पूरे देश में ट्रांसफेट सर्वे चलाया गया। इस सर्वे अंतर्गत बीजापुर जिले का भी चयन नमूना जांच हेतु किया गया था। जो 09 से 11 नवम्बर 2022 तक चलाया गया। निरीक्षण एवं सेंपलिंग के दौरान चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के द्वारा कुल 37 सेंपल विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से लिया गया जिसमें 04 सैंपल अवमानक स्तर एवं 33 सेंपल मानक पाये गये। निरीक्षण एवं सैंपलिंग के दौरान जो भी खाद्य पदार्थ उपयोग के अनुकूल नहीं पाया गया उन्हें तुरंत नष्ट करवाया गया तथा संबंधित व्यापारी को नोटिस जारी करते हुए तत्काल सुधार करने हेतु निर्देशित किया गया।
जिले के युवक युवतियों के लिए सुनहरा अवसरप्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु जिला प्रशासन के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग की सुविधा21 नवंबर 2022 तक आवेदन आमंत्रित बीजापुर, नवंबर 2022- प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जिले के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जिला प्रशासन के माध्यम से सीजीपीएससी, व्यापमं, बैंकिंग, रेल्वे, कर्मचारी चयन आयोग, के माध्यम से ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है जिसके आवेदन पत्र सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बीजापुर के नाम से भेजा जाना है आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2022 को निर्धारित की गई थी। अधिक से अधिक युवाओं को लाभान्वित करने हेतु आवेदन की तिथि में वृद्धि करते हुए अब 21 नवंबर 2022 तक आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है आवेदन पत्र के साथ 10वी, 12वी, स्नातक की अंकसूची की छायाप्रति, जाति, निवास, आधार कार्ड भी संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन व्हाट्सएप नंबर 9424223093 पर भी भेजा जा सकता है। सींटो की संख्या सीमित होने के कारण अधिक अभ्यर्थी होने की स्थिति में प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। आवेदन फार्म सहित अन्य विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाइट www.bijapur. gov.in पर उपलब्ध है।
डिप्टी कमिश्नर श्रीमती माधुरी सोम ने किया भैरमगढ़ ब्लाक का निरीक्षण बीजापुर, नवम्बर 2022- बस्तर संभाग उप आयुक्त श्रीमती माधुरी सोम ने भैरमगढ़ ब्लाक के विभिन्न कार्यालयों एवं पोषण पुनर्वास केन्द्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भैरमगढ़ के पोषण पुर्नवास केन्द्र में दर्ज बच्चों की संख्या एवं उन्हे प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। वहीं नेलसनार मतदान केन्द्र में मतदाता सूची में आधार सीडींग तथा राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान तहसीलदार श्री जुगल किशोर पटेल सहित राजस्व अमला मौजूद थे।
कलेक्टर के निर्देश पर त्वरित अमलबेचापाल के नवनिर्मित आंगनबाड़ी का हुआ शुभारंभ बीजापुर, नवम्बर 2022- कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार कटारा ने भैरमगढ़ ब्लाक के सुदूर क्षेत्र बेचापाल का भ्रमण किया इस दौरान राशन दुकान, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नवनिर्मित आंगनबाड़ी पूर्ण होना पाया गया। जिस पर जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री लुपेन्द्र महिनाग को तत्काल आंगनबाड़ी नवीन भवन में संचालित करने के निर्देश दिए। निर्देश के परिपालन में जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सरपंच, सचिव, स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों की मौजूदगी में नवीन आंगनबाड़ी का शुभारंभ ग्राम गायता के माध्यम से विधिवत पूजा-अर्चना करके किया गया। शुभारंभ के अवसर पर आंगनबाड़ी में दर्ज बच्चों का मुह मीठा कराया गया एवं नवीन गणवेश वितरण किया गया।
सरपंच श्री राजूराम पोयाम, सचिव श्री रामाराम कश्यप, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सोमारी ओयाम सहित ग्रामीणों ने नवीन आंगनबाड़ी मिलने पर जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। कार्यकर्ता सोमारी ओयाम ने बताया पूर्व में एक झोपड़ी में आंगनबाड़ी संचालित होती थी। खाना बनाने, बच्चों के खेलने, शौचालय सहित विभिन्न बुनियादि सुविधाओं की कमी होने के कारण परेशानी होती थी। अब नए भवन में सभी सुविधाएं उपलब्ध होने से बच्चों एवं माताएं भी उत्साहित हैं।
सुगम संदेश अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और बाल अधिकार के प्रति जागरूक करते मनाया जा रहा विश्व बाल दिवस बीजापुर, नवंबर 2022- जिला बीजापुर के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों पोर्टा केबिन तारलागुड़ा, आश्रम शाला कैका, पोर्टा केबिन फरसेगढ़, पोर्टा केबिन गंगालूर जैसे संवेदनशील इलाकों के बच्चो द्वारा स्वच्छता, सुरक्षा, एकता को बढ़ावा देने विश्व बाल सप्ताह के 4 वे दिन बच्चों ने हाथ धुलाई करते हुए और समूह में एकजुटता को प्रदर्शित करते विश्व बाल दिवस उत्साह भरे मुस्कान के साथ मनाया।
धूम्रपान मुक्त बीजापुर के लिए प्रयास हुए तेजतम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत हुई चालानी कार्यवाही
बीजापुर, नवंबर 2022- राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिले को स्मोक फ्री बनाने के लिए कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार कटारा ने निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुनील भारती एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक संदीप ताम्रकर के मार्गदर्शन में बीजापुर जिले में चालानी कार्यवाही की गयी। इस दौरान प्रवर्तन दल द्वारा जिला मुख्यालय के सार्वजनिक स्थानों एवं शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पाद बेचने पर सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा अंतर्गत कार्रवाई की गई।
इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ चेलापत्ति राव ने बताया बीजापुर जिले को धूम्रपान मुक्त किये जाने के उद्देश्य से मुख्यालय स्थित दुकानों में कोटपा एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर कोटपा एक्ट की धारा 4 एवं 6 अंतर्गत कुल 12 चालान किये गए एवं 2250 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही दुकानदारों को प्रतिबंधित पदार्थों की खरीद-बिक्री के लिए गठित कानून के बारे में भी जानकारी दी गई । जिले को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाये जाने के तहत चालानी कार्रवाई की गई है । साथ ही इस कार्यवाही का उद्देश्य कोटपा अधिनियम 2003 की धाराओं को शहरी क्षेत्रों में लागू करना है। कार्रवाई के दौरान पान स्टाल पर धूम्रपान किया जा रहा था एवं बिना चेतावनी चिन्ह के तम्बाकू पदार्थों को बेचा जा रहा था। इस संबंध में दुकान के मालिक सहित वहां पर आए लोगों को भी कोटपा एक्ट 2003 के बारे में जागरूक कराया गया।
जिले को पूर्णता तंबाकू सेवन से मुक्त जिला बनाए जाने के उद्देश्य से जिले में कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत समस्त सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थलों पर गैर धूम्रपान क्षेत्र का बोर्ड लगाया जाना और बोर्ड पर प्रभारी अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी का नाम लिखा जाना अनिवार्य है।
इस कार्रवाई में जिला नोडल अधिकारी डॉ. चेलापत्ति राव, संभागीय सलाहकार प्रकाश श्रीवास्तव, जिला लेखा प्रबंधक चितरेंग चंद्राकर एवं पुलिस विभाग से अशोक कुंजाम एवं गनपत सोरी उपस्थित थे। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी बीजापुर शशिकांत भारद्वाज का सहयोग प्राप्त हुआ।
कोटपा एक्ट क्या है
सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद, विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम, अधिनियम, जिसे कोटपा एक्ट 2003 के नाम से भी जाना जाता है ।
क्या है कोटपा की धारा
धारा 4
1. सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान अपराध है।
2. सार्वजनिक स्थानों के प्रभारी /मालिक हर प्रवेश द्वार एवं हर मंजिल से सुस्पष्ट स्थान पर एक काले धुएं के साथ सिगरेट अथवा बीड़ी के चित्र को काटती हुए प्रदर्शित होगी ।
3. बोर्ड के नीचे प्रभारी /मालिक जिसके पास उल्लंघन की शिकायत की जानी है का नाम व फोन नंबर लिखा हो, यदि सार्वजनिक प्रभारी/ मालिक उल्लंघन करने पर कार्रवाई नहीं करता है, तो उस पर व्यक्तिगत अपराधों की संख्या के समतुल्य जुर्माना लगाया जाएगा ।
4. सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग एड सिगरेट, लाइटर एवं बीड़ी सिगरेट जलाने के लिए उपकरण, माचिस उपलब्ध नहीं करवाये जायेंगे।
5. केवल 30 कमरों से ज्यादा वाले होटल, 30 व्यक्तियों से ज्यादा बैठने की क्षमता वाले भोजनालय एवं एयरपोर्ट में अलग स्मोकिंग जोन बनाया जा सकता है, लेकिन वह केवल कानूनी प्रावधानों के अनुरूप ही बनाया जा सकता है ।
उक्त नियमों के उल्लंघन पर ₹200 तक का जुर्माना किया जा सकता है ।
धारा 5
1. तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है।
2. तंबाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकान पर काले अक्षरों में सफेद पृष्ठभूमि का बोर्ड लगा सकते हैं जिस पर तंबाकू से कैंसर होता है लिखा होना चाहिए।
3. तंबाकू पदार्थों को बेचने वाली दुकान पर लगे बोर्ड चमकदार बिजली युक्त नहीं होना चाहिए।
4. टेलीविजन व फिल्मों में तंबाकू के दृश्यों को दिखाना अपराध है।
उक्त नियमों को उल्लंघन पर 1 से 5 वर्ष की कैद ₹1000 से ₹5000 का जुर्माना लगाया जा सकता है
धारा 6
1. 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है।
2. 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के द्वारा तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है।
3. नाबालिगों को तंबाकू पदार्थ बिक्री स्थान पर दिखाई नहीं देना चाहिए।
4. बिक्री के स्थान पर एक बोर्ड लगाना आवश्यक है ।
5. शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ बेचना अपराध है ।