छत्तीसगढ़

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23

संबंधित ग्रामों में प्रतिबन्धात्मक निषेधाज्ञा लागू
बिलासपुर, दिसम्बर 2022/त्रिस्तरीय उप निर्वाचन 2022-23 हेतु निवार्चन कार्यक्रम जारी करने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों मंे आदर्श संहिता आचरण प्रभावशील हो गई है। संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में लोक परिशांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रकिया एवं मतदान निर्विघ्न, शांतिपूर्ण संपन्न कराये जाने के लिए इन क्षेत्रों में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी की गई है।
जिले के जनपद पंचायत तखतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत जूनापारा में सरपंच एवं ग्राम पोड़ीकला, दर्री, निरतु, बेलपान में ग्राम के वार्ड के पंच पद का उप निर्वाचन किया जाएगा। इसी प्रकार विकासखण्ड मस्तूरी में ग्राम पंचायत जयराम नगर में सरपंच एवं जयराम नगर, जोंधरा, कुकुदा, रैल्हा एवं शिवटिकारी में वार्ड पंच का उप निर्वाचन होगा।
जनपद पंचायत बिल्हा में ग्राम पंचायत पेण्डरवा, भरारी में सरपंच तथा रहंगी, उच्चभट्ठी, भरवीडीह में वार्ड पंच का उप निर्वाचन होगा।
जनपद पंचायत कोटा में ग्राम पंचायत कलमीटार में सरपंच और दारसागर, धनरास, सेमरिया, कुरदर, खोंगसरा, कोंनचरा, लमकेना, लालपुर, पोडी म और करहीकछार में वार्ड पंच का उप निर्वाचन होगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा इन सभी ग्राम पंचायत क्षेत्र में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया गया है। जिसके तहत संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, घातक अस्त्र शस्त्र, विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलुस नहीं निकालेगा और न ही आपत्ति जनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिनको अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान आवश्यक है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, लंगड़ापन या सहारे के रूप में लाठी रखना होता है। आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, दल भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *