छत्तीसगढ़

कोटपा एक्ट के तहत 31 दुकानों के विरूद्ध की गई कार्यवाही

चालानी कार्यवाही के तहत 1950 रूपए की हुई वसूली

मुंगेली 20 दिसम्बर 2022// कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देश पर कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों में धुम्रपान करने तथा शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. देवेन्द्र पैकरा के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग, औषधि निरीक्षक श्री महेन्द्र देवागंन एवं श्री रत्नेश कुमार बरगाह और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लोरमी क्षेत्र के 31 पान मसाले की दुकानों की जांच की गई, जिसमें कोटपा अधिनियम के उल्लंघन पाए जाने पर 16 दुकानों पर चालानी की कार्यवाही कर 1950 रूपए की वसूली की गई और शेष 15 दुकानों को चेतावनी दी गई।

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