कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक
अब तक 128 अनाधिकृत निर्माण हुए नियमित
शासन की योजना का लाभ लेकर अनाधिकृत निर्माण को करा सकते है वैध
120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर नहीं लगेगा कोई शुल्क, उससे अधिक होने पर क्षेत्रफल अनुसार निर्धारित की गई है राशि
रायगढ़, मार्च 2023/ कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा की अध्यक्षता में आवासीय एवं गैर आवासीस अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें रायगढ़़ निवेश क्षेत्र अंतर्गत 25 आवासीय एवं 2 गैर आवासीय प्रकरणों सहित कुल 27 प्रकरणों के नियमितीकरण (वैध करने)हेतु अनुशंसा की गई। इसके पूर्व 101 अनाधिकृत निर्माण नियमित किये गये है। इस प्रकार अब तक कुल 128 अनाधिकृत निर्माण का नियमितीकरण किया गया है।
अवैध निर्माण के नियमितीकरण हेतु शासन द्वारा छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन अधिनियम 2022 एवं नियम 2022 लागू किया गया है। इस नियम के तहत आवासीय एवं गैर आवासीय तथा भूमि उपयोग का परिवर्तन कर किए गए अनाधिकृत निर्माण को वैध कराया जा सकेगा। इसके लिए भवन मालिकों को नगर निगम कार्यालय के भवन विभाग में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ कुछ कागजात जैसे खसरा बी-1, बी-2, भवन अनुज्ञा आदि भी जमा करना होगा। अब तक प्राप्त नियमितीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों के प्रकरण बनाकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को भेजा गया। जिसके पश्चात इन प्रकरणों पर समिति की बैठक में निर्णय लेकर नियमितीकरण (वैध घोषित करने) की कार्यवाही की गई।
प्रकरणों के निराकरण हेतु शासन द्वारा मापदंड निर्धारित किया गया है। इनमें आवासीय प्रयोजन हेतु अनाधिकृत निर्माण में 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर निर्मित भवनों पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, किन्तु 120 वर्ग मी.से 240 वर्ग मी.क्षेत्रफल के भूखण्डों पर 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 240 से 360 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर 200 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा 360 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर 300 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क की गणना की जाएगी। इसी प्रकार व्यावसायिक भूखण्डों के नियमितीकरण तथा भू उपयोग परिवर्तन के लिए भी मापदण्ड निर्धारित किए गए है।
नियमितीकरण के लिए इनसे कर सकते हैं संपर्क
नियमितीकरण से संबंधित जानकारी लेने एवं नियमितीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए निगम के उप अभियंता श्री मुन्ना ओझा मोबा.नंबर 7389810253, सहायक अभियंता श्री सूरज कुमार देवांगन मोबा.नं.87702-86364 एवं लिपिक श्री प्रदीप तिवारी 7987112918 पर संपर्क कर सकते हैं।