छत्तीसगढ़

*विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को*

*जिले में 9 से 15 जून तक बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह मनाने विभिन्न विभागों को दिशा-निर्देश जारी*

          गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, जून 2022/ कलेक्टर श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया ने 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर 9 जून से 15 जून तक बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों को दिशा-निर्देश जारी किया है। उन्होंने बाल श्रम उन्मूलन के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित कंडिकाओं के तहत कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और उपसंचालक समाज कल्याण को परिपत्र जारी कर बाल श्रमिक निषेध नियमों का पालन सुनिश्चित कराने कहा है। उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम नहीं कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने और आगे बढ़ने के लिए जागरूक करना है।
           कलेक्टर द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि 9 जून से 15 जून तक बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह का आयोजन किया जाए। इसके लिए आवश्यकता अनुसार संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि का दल गठित कर बाल श्रम निषेध का प्रचार-प्रसार किया जाए। बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह के दौरान शहरी क्षेत्रों में स्थित संस्थानों में अधिनियम के अंतर्गत बालक एवं कुमार श्रम निषेध संबंधी सूचना दृष्टिगोचर स्थल पर प्रदर्शित किये जाने के संबंध में सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया जाए। बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह के सफल आयोजन के लिए जिला स्तर में गठित टॉस्क फोर्स के सभी सदस्यों सहित अन्य संबंधित विभागों तथा स्वयं सेवी संस्था को सम्मिलित किया जाए। बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह के दौरान बालक एवं कुमार श्रमिक नियोजित होने वाले संभावित क्षेत्र यथा होटल, ढाबा, वर्कशॉप, दुकान, ऑटो गैरेज, ईंट भट्ठा, कबाड़ी, इत्यादि के नियोजकों के संघ हाउसिंग सोसायटी के पदाधिकारी, श्रमिक संघो के पदाधिकारी तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित कर बालक एवं कुमार श्रम उन्मूलन के प्रति जागरूकता के प्रयास किया जाए। बालक एवं कुमार श्रमिक को बाल कल्याण, बाल श्रम उन्मूलन एवं निषेध के प्रति जागरूकता के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन, महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से प्रत्येक आंगनबाड़ी भवन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा श्रम विभाग के माध्यम से नगरीय निकायों में स्थित प्रत्येक दुकानों-स्थापनाओं में बाल श्रम निषेध का सूचना प्रदर्शन दृष्टिगोचर स्थल पर अनिवारूप से प्रदर्शित कराया जाए।
          परिपत्र में कहा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिले में स्थित शालाओं में अभिभावक सम्मेलन आयोजित कर बच्चों की शिक्षा के महत्व से अवगत कराए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से चिन्हांकित बालक एवं कुमार श्रमिकों का अनिवार्य रूप से चिकित्सीय परीक्षण कराये जाने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाए। चिन्हांकित बालक एवं कुमार श्रमिकों तथा ड्रॉप आउट बच्चों के परिवार को केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं यथा आवास, राशन कार्ड, श्रमिक कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड, रोजगार मूलक ऋण योजनाएं इत्यादि से पात्रता अनुसार प्राथमिकता से लाभान्वित किया जाए।  

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