छत्तीसगढ़

नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करने पर तीन संस्थाओं को 20-20 हजार रूपए का अर्थदण्ड

दुर्ग 24 अगस्त 2023/कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने आर्शीवाद नर्सिंग होम जी.ई. रोड सुपेला भिलाई के संचालक द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के तहत लायसेंस की अवधि समाप्त होने उपरांत भी लायसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किये जाने एवं बिना किसी पूर्व अनुमति के संस्था स्थानांतरित करने पर नर्सिंग होम एक्ट की धारा 12 (क) (1) के तहत 20 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है। इसी प्रकार आधुनिक कंपिंग हिजामा थैरेपी भिलाई एवं जीवन ज्योति हॉस्पिटल जामुल भिलाई दोनों संस्थाओं के संचालकों द्वारा बिना नर्सिंग होम एक्ट लायसेंस व बिना नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन के मरीजों का उपचार करते हुए पाये जाने पर संस्थाओं को भी नर्सिंग होम एक्ट की धारा 12 (क) (1) के तहत 20-20 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है। साथ ही उन्होंने लायसंेस प्राप्त होने तक उक्त तीनों संस्थाओं का संचालन बंद रखना निर्देशित किया है। दण्डित जुर्माना राशि नोटिस जारी हाने के 5 दिन के भीतर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग में जमा की जाएगी।
ज्ञात हो कि नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आर्शीवाद नर्सिंग होम भिलाई संचालक द्वारा नर्सिंग होम एक्ट तहत लायसेंस की अवधि समाप्त होने के उपरांत निर्धारित तिथि तक नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी प्रकार आधुनिक कंपिंग हिजामा थैरेपी भिलाई के संचालक श्री दीपनारायण शुक्ला के द्वारा बिना किसी चिकित्सकीय पंजीयन के मरीजों का उपचार करते हुए पाया गया एवं जीवन ज्योति हॉस्पिटल जामुल भिलाई में बिना मूलभूत चिकित्सकीय सुविधाओं के अस्पताल का संचालन एवं आयुष चिकित्सक के द्वारा मरीजों का एलोपैथी उपचार करना पाया गया। जो कि नर्सिंग होम एक्ट 2010 एवं 2013 का उल्लंघन है।

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