छत्तीसगढ़

किसान स्वयं बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर 1800-209-5959 एवं फार्ममित्र एप के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते है

कवर्धा, 14 फरवरी 2024। कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने ओलावृष्टि से प्रभावित बीमा धारी किसनों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में प्रचार-प्रसार करके के लिए कृषि विभाग को निर्देश दिए है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित ग्राम के अधिसूचित फसल गेहू, सिचिंत, असिंचित, चना, असल और राई-सरसों फसलों को नुकसान होन की स्थिति में बीमित किसानों को दावा भुगतान का प्रवाधान है। कृषि विभाग के उपसंचालक श्री राकेश शर्मा ने बताया कि कि विगत दिनों जिले में हुई असमायिक वर्षा दर्ज की गई है। इस असमायिक वर्षा से रबी फसलों को नुकसान हुआ है, जिसमें पीएम फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित ग्राम के अधिसूचित फसल गेहू, सिचिंत, असिंचित, चना, असल और राई-सरसों फसलों को नुकसान होन की स्थिति में बीमित किसानों को दावा भुगतान का प्रवाधान है। जिसमें तहत बीमित किसान को फसल नुकसान की सूचना बीमा कंपनी, कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं बैंक को घटना के 72 घंटे के भीतर दिया जाना आवश्यक है। फसल की क्षति की सूचना के बाद बीमित किसानों कमें से प्रभावित कृषक योजना के तहत प्रावधान अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। किसानों से आग्रह करते हुए कहा गया है कि फसल क्षति से संबंध में क्रियान्वयन बीमा कंपनी बजाज एलांयज जनरल इंश्योरेंस को सीधे टोल नम्बर 1800-209-5959 अथवा कंपनी के फार्ममित्र एप् के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हे। साथ ही ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकरी को भी फसल क्षति की लिखित सूचना निर्धारित समयावधि 72 घंटे के भ्ज्ञीतर बीमित फसला के व्योरे, एप्लीकेशन आईडी खाता नम्बर, आधार नम्बर, भूमि संबंधित विवरण तथा मोबाईल नंबर सहित दे सकते है।

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