छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली

  • दुर्घटना जन्य स्थलों का चिन्हांकन कर, लोगों की जान माल की सुरक्षा मानवीय संवेदना के साथ करें
  • यातायात नियमों का पालन करने चलायें जागरूकता अभियान मोहला 25 जून 2024/sns/- कलेक्टर श्री एस जयवर्धन एवं पुलिस अधीक्षक श्री यशपाल सिंह ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। कलेक्टर ने बैठक में अधिकारियों एवं समिति के सदस्यों से कहा कि सड़क दुर्घटना असमय होने वाली अत्यंत पीड़ादायक घटना होती है। दुर्घटना में घायल अथवा जान माल की क्षति होने की दशा में उस परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति होती है। कलेक्टर ने संवेदनशीलता से कहा कि हम सभी का सामूहिक प्रयास होनी चाहिए कि सड़क दुर्घटना को रोकने में सामाजिक सरोकार के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी, पुलिस एवं यातायात, नेशनल हाईवे के अधिकारियों से कहा कि दुर्घटना जन्य स्थलों एवं दुर्घटना संभावित स्थलों का चिन्हांकन कर, यहां संकेतक बोर्ड लगाया जाये। कलेक्टर ने कहा कि यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में जनजागरूकता अभियान चलायें। दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने एवं चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट बांधने के संबंध में प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि संयुक्त टीम गठित कर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का मुआयना करें। दुर्घटना रोकने के लिए सभी संभावित प्रयास प्राथमिकता से करें। उन्होंने कहा कि पुल-पुलिया निर्माण के दौरान दोनों छोर में संकेतक बोर्ड, स्टायपर अवश्य लगाया जाये। जिले में दोपहिया वाहन विक्रेता डीलर द्वारा वाहन खरीदारी करने वाले लोगों को हेलमेट खरीदने के लिए प्रेरित किया जाये। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे पेड़ों पर रेडियम प्लेट अनिवार्य रूप से लगाया जाये। लोगों की जानमाल की सुरक्षा, सुगम यातायात सुविधा का लाभ मिले, इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही व कार्य योजना बनाया जाये। उन्होंने आगे कहा कि सड़क में अवैध रूप से विचरण करने वाले आवारा पशुओं के धरपकड़ एवं कांजी हाउस में भेजे जाने की कार्रवाई करें। पशु मालिकों को पशुओं को अपने घर में रखने के लिए समझाईश दें। समझाईस देने के बाद भी पशुओं को अवैध रूप से सड़कों पर छोडऩे की दिशा में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। कलेक्टर ने कहा कि बिना हेलमेट एवं बिना लाइसेंस के वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई करें। उन्होंने संवेदना के साथ कहा कि दुर्घटना के शिकार लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैय्या कराने के लिए तत्परता से आगे आयें। यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में स्कूल कॉलेज स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाने एवं जन जागरूकता संबंधी बैनर पोस्टर पाम्पलेट प्रकाशित करने कहा है। पुलिस अधीक्षक श्री यशपाल सिंह ने कहा कि जिले में जनसंख्या के अनुपात में हो रही दुर्घटना जिले के लिए चिंता जनक है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर एक्सीडेंट शराब सेवन कर तेज गति से वाहन चलाने से हो रही है। उन्होंने कहा कि शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे के बिच ज्यादातर सड़क दुर्घटना हो रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सड़कों का खस्ता हाल भी ज्यादातर सड़क दुर्घटना होने के लिए प्रमुख कारण बनती है। उन्होंने इसे ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को जिम्मेदारी देते हुए कहा कि जन जागरूकता अभियान चलाया जाकर लोगों को शराब सेवन कर गाड़ी नहीं चलाने का संदेश देवें। दुर्घटना जन्य स्थलों में सतर्कता से वाहन चलाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने कहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त अभियान चलाकर रात्रि कालीन मुआयाना करें। वाहन चलाने वाले लोगों को सतर्क करें। उन्होंने विभिन्न स्थलों पर सांकेतिक बोर्ड लगाने, जागरूकता संबंधी स्लोगन लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नेशनल हाईवे के अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि खराब सड़के के कारण दुर्घटना होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के ऊपर जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने प्रदूषण रोकने के संबंध जिले में प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने कहा है।
  • हिट एंड रन मामले में घायल एवं मृत्यु होने की दशा में मिलेगी सहायता राशि कलेक्टर श्री एस जयवर्धन एवं पुलिस अधीक्षक श्री यशपाल सिंह ने जिला कार्यालय के सभा कक्ष में हिट एंड रन से संबंधित अधिकारी एवं समिति के सदस्यों की बैठक ली। बैठक में बताया गया कि कई मामलों में सड़क दुर्घटना हो जाने की दशा में दुर्घटना से घायल एवं प्रभावित व्यक्ति को छोड़कर संबंधित वाहन चालक फरार हो जाता है। इस दशा में सड़क दुर्घटना में घायल अथवा मृत्यु हो जाने के की दशा में संबंधित व्यक्ति को आर्थिक सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। निर्धारित प्रावधान के अनुसार घायल अथवा मृत्यु हो जाने की दशा में परिजनों को संबंधित थाना में इसकी सूचना देनी होगी। हिट एंड रन के मामले में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 50 हजार एवं मृत्यु हो जाने की दशा में 2 लाख प्रतिकार राशि दिए जाने का प्रावधान है। शासन द्वारा तय बीमा एजेंसी के द्वारा यह प्रतिकार राशि प्रदाय किया जाएगा।

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