सारंगढ़ बिलाईगढ़, 28 जून 2024/sns/- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अंत्योदय या आदिवासी स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। योजना में सेवा, व्यवसाय, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसाय संचालित करने हेतु आवेदन आमंत्रित है।
योजना की पात्रता एवं शर्तें : आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो। जाति एवं निवास पत्र प्रमाण पत्र सरपंच या पार्षद द्वारा एवं आय प्रमाण पत्र पटवारी द्वारा जारी प्रस्तुत करना होगा। आवेदक के परिवार का वार्षिक आय 15 लाख रुपए से अधिक ना हो। आवेदक का नाम राशन कार्ड में हो। आधार कार्ड, पैन कार्ड के छायाप्रति, पूर्व में किसी योजना में लाभ नहीं लिया हो का शपथ पत्र देना होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक ना हो। योजना में बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति पर 50% या अधिकतम दस हजार रूपए जो भी कम हो अनुदान का प्रावधान है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन टीसीपीसी परिसर खैरहा बिलासपुर रोड सारंगढ़ में कार्यालयीन समय में प्राप्त एवं जमा किए जा सकते हैं। आवेदन में कांट छांट, ओवर राइटिंग इत्यादि स्वीकार नहीं किए जाएंगे।