छत्तीसगढ़

गोवर्धनपुर पुल से भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित, आदेश जारीपुल स्लैब कांक्रीट परीक्षण मानकों में भारी वाहनों के आवागमन के लिए उपयुक्त नहीं, जन सुरक्षा हेतु आवागमन प्रतिबंधित करने मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी ने की अनुशंसा वैकल्पिक मार्ग रायगढ़-पूंजीपथरा-तमनार हुकराडीपा चौक-धौराभांठा- हमीरपुर-रायगढ़ इंदिरा विहार से आवागमन के लिए अधिसूचना जारी


रायगढ़, अक्टूबर 2024/sns/ लोकनिर्माण  विभाग के सेतु मंडल रायगढ़ की अनुशंसा पर जन सुरक्षा को देखते हुए गोवर्धनपुर के निकट केलो नदी पर बने पुल से भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है। अपर जिला दंडाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जो तत्काल प्रभावशील होगा।
          जारी आदेश में उल्लेख है कि कार्यालय अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण मण्डल रायगढ़ के दिनांक 08 अक्टूबर 2024 के अनुसार उच्च स्तरीय सेतु के स्लैब के कांक्रीट का परीक्षण मार्शल जियो टेस्ट लैब रायपुर एवं मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र रायपुर माध्यम से करवाया गया जिसमें कांक्रीट के परीक्षण परिणाम भारी वाहनों के आवागमन हेतु मानक अनुरूप प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में उच्चाधिकारियों द्वारा पुल के स्लैब को तोड़कर नये स्लैब बनाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। अत: ऐसी स्थिति में पुल के पुर्ननिर्माण कार्य प्रारंभ होते तथा भारी वाहनों के यातायात को प्रतिबंधित किए जाने की अनुशंसा की गई है एवं सुरक्षा की दृष्टि से उक्त उच्चस्तरीय सेतु पर से भारी वाहनों के यातायात को प्रतिबंधित करते हुए वैकल्पिक मार्ग व्हाया रायगढ़-पूंजीपथरा-तमनार हुकराडीपा चौक-धौराभांठा-हमीरपुर-रायगढ़ इंदिरा विहार से आवागमन किये जाने संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उपरोक्त पत्र का परीक्षण करते हुए तकनीकी विशेषज्ञ इकाई द्वारा प्रतिवेदित तथ्यों का सुक्ष्म अवलोकन किया गया। परीक्षण उपरांत व्यापक लोकहित में जान-माल की सुरक्षा की भावना को दृष्टिगत रखते हुए रायगढ़ बाईपास मार्ग में गोवर्धनपुर के निकट केलो नदी पर निर्मित उच्चस्तरीय पुल पर से भारी वाहनों के आवागमन को आगामी आदेश पर्यन्त तत्काल प्रतिबंधित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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