रायगढ़, नवम्बर 2024/sns/ श्री बिफनाथ, भृत्य, जिला कार्यालय रायगढ़, वर्तमान पदस्थापना-तहसील कार्यालय खरसिया, जिला-रायगढ़ को सूचित किया गया है कि कार्यालय कलेक्टर (वित्त स्थापना शाखा), रायगढ़ के आदेश क्रमांक 7337/वित्त स्था./2024, रायगढ़ दिनांक 14 अगस्त 2024 के द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं नियंत्रण तथा अपील)नियम 1966 की धारा 14 के तहत नियमित विभागीय जांच संस्थित किया जाकर अपर कलेक्टर एवं जिला विभागीय जांच अधिकारी, रायगढ़ को विभागीय जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा तहसीलदार खरसिया, जिला-रायगढ़ को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिसके आधार पर विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारंभ की जाकर भृत्य श्री बिफनाथ को उपस्थित होने हेतु कई बार सूचित किया गया है एवं उनके अंतिम निवास पते पर सूचना पत्र चस्पा तामिल कराया गया था फिर भी 25 अक्टूबर 2024 को भृत्य श्री बिफनाथ उपस्थित नहीं हुए। भृत्य श्री बिफनाथ को समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किया जाता है कि विभागीय जांच प्रकरण में 19 नवम्बर 2024 को सुनवाई हेतु उपस्थित होकर जांच में सहयोग करें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर, अनुशासनिक प्राधिकारी का संसूचित कर दिया जाएगा।