उपभोक्ता आयोग ने बीमा कम्पनी से दिलाई वाहन मरम्मत की राशि
बलौदाबाजार, 06 अप्रैल 2026/sns/-बीमा कंपनी द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन के मरम्मत की राशि प्रदाय नहीं किये जाने के कारण उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार द्वारा बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए सर्वेयर द्वारा आंकलित वाहन की मरम्मत राशि देने के आदेश पारित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बलौदाबाजार निवासी परिवादिनी सरिता सिंह सेंगर द्वारा अपने वाहन का बीमा द ओरिएंटल इन्सुरेन्स कंपनी बलौदाबाजार से कराया गया। वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसकी सूचना विरोधी पक्षकार को प्रदाय किया गया, परिवादिनी द्वारा वाहन मरम्मत कराकर क्षतिपूर्ति राक्षि हेतु विरोधी पक्षकार बीमा कंपनी के कार्यालय में दावा प्रस्तुत किया गया किन्तु बीमा कंपनी द्वारा मरम्मत के खर्चे का भुगतान नहीं किया गया जिससे परिवेदित होकर परिवादिनी द्वारा नवंबर 2025 में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में परिवाद प्रस्तुत किया गया। आयोग के अध्यक्ष रंजना दत्ता एवं सदस्यगण हरजीत सिंह चांवला व शारदा सोनी ने पेश दस्तावेजों एवं संबंधित नियम आदि का सूक्ष्मता से अध्ययन कर पाया कि बीमा कंपनी द्वारा परिवादिनी को वाहन मरम्मत की क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय किये जाने किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया परिवादिनी सर्वेयर द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी है बीमा कंपनी के उपेक्षा पूर्ण कृत्यों के कारण परिवादिनी को परेशान होकर उक्त परिवाद आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ा है।
विरोधी पक्षकार द ओरिएंटल इन्सुरेन्स कंपनी बलौदाबाजार को सेवा में कमी का दोषी मानते हुये बीमा कंपनी को सर्वेयर द्वारा आंकलित वाहन की मरम्मत राशि 255000, मानसिक एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु राशि 25000 तथा बाद-व्यय हेतु 7000रूपये परिवादिनी को आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर प्रदाय किये जाने का आदेश किया गया है।