निर्माण श्रमिकों के लिए राहत, सदस्यता समाप्ति पश्चात मिलेगी 20 हजार की सहायता राशि
मोहला, 9 अप्रैल 2026/sns/-छत्तीसगढ़ में निर्माण श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रम विभाग द्वारा “मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना” संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य उन श्रमिकों को आर्थिक सहारा देना है, जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की सदस्यता से निवृत्त हो रहे हैं। योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों को 20 हजार की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे हितग्राही के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाती है, जिससे उन्हें सदस्यता समाप्ति के बाद जीवन-यापन में सहायता मिल सके। जानकारी के अनुसार, मंडल में पंजीकृत श्रमिकों की सदस्यता 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर स्वतः समाप्त हो जाती है। ऐसे में 59 से 60 वर्ष की आयु के वे श्रमिक, जो कम से कम पिछले 3 वर्षों से मंडल में पंजीकृत हैं, इस योजना का लाभ लेने के पात्र होते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन से लेकर सहायता राशि तक आसान प्रक्रिया
योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही ऑनलाइन माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए “श्रमेव जयते” मोबाइल ऐप, च्वाइस सेंटर, अटल डिजिटल केंद्र, जिला श्रम कार्यालय या मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्र का उपयोग किया जा सकता है। आवेदन करते समय श्रमिक पंजीयन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, स्वयं का मोबाइल नंबर तथा स्व-घोषणा प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करना अनिवार्य होता है। आवेदन की जांच के बाद पात्र पाए जाने पर सहायता राशि सीधे हितग्राही के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।