ग्राम सभाओं का आयोजन 14 अप्रैल को विभिन्न विषयों पर होगी विस्तृत चर्चा



दुर्ग, 13 अप्रैल 2026/sns/-छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा-6 के तहत प्रत्येक ग्राम सभा का आयोजन प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार किया जाना  है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार वर्ष भर निर्धारित तिथियों पर ग्राम सभाओं का आयोजन सुनिश्चित किया जाना है।
इसी क्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी अनुसार समस्त ग्राम पंचायतों में 14 अप्रैल 2026 को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं आश्रित ग्रामों में आयोजित होने वाली इन ग्राम सभाओं के लिए पूर्व से समय-सारिणी तैयार कर ली गई है तथा संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दायित्व सौंपे गए हैं।
उक्त ग्राम सभाओं में विभिन्न विषयों – विगत तिमाही के आय-व्यय का प्रस्तुतिकरण एवं अनुमोदन, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति, स्वीकृत/प्राप्त/व्यय राशि एवं वर्तमान स्थिति का विवरण कर अधिरोपण एवं संग्रहण प्रणाली को ऑनलाइन करने हेतु समर्थ पंचायत पोर्टल का उपयोग एवं संपत्ति कर निर्धारण, पंचायत के वर्तमान/पूर्व पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लंबित लेखा/बकाया की जानकारी, सड़कों पर आवारा एवं पालतू पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उपाय एवं जागरूकता, अविवादित नामांतरण एवं बटवारा प्रकरणों की समीक्षा, पंचायत उन्नति सूचकांक  2.0 के परिणामों का प्रस्तुतीकरण एवं सुधार हेतु कार्ययोजना, मुक्तिधाम में साफ-सफाई एवं आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था, जरूरतमंदों को वितरित खाद्यान्न की जानकारी एवं लाभार्थियों के नामों का वाचन, जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों की स्थिति की चर्चा की जाएगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा समस्त ग्रामवासियों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में ग्राम सभा में उपस्थित होकर सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें, जिससे ग्राम स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समावेशी विकास को बढ़ावा मिल सके।

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