भीषण गर्मी को देखते हुए पशुओं के उपयोग पर दोपहर में प्रतिबंध

कवर्धा, 28 अप्रैल 2026/sns/- कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए पशुओं के संरक्षण के लिए आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच पशुओं पर सामग्री लादने, सवारी हेतु उपयोग करने अथवा टांगे, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ऊंट, खच्चर, टट्टू गाड़ी एवं गधे पर वजन ढोने के कार्य पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 01 मई से 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (परिवहन एवं कृषिक पशु) नियम, 1996 के नियम 6(3) के तहत जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य अत्यधिक गर्मी में पशुओं को होने वाली पीड़ा से बचाना है।

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