बाल श्रम के खिलाफ सख्त अभियान शुरू बच्चों को काम पर रखना अपराध
बलौदाबाजार, 28 अप्रैल 2026/sns/-कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी अतुल परिहार के मार्गदर्शन में जिले में बाल श्रम एवं बाल भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के उद्देश्य से अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान के तहत बलौदाबाजार एवं कसडोल विकासखंड के विभिन्न क्षेत्रों में कारखानों, दुकानों, होटलों, ढाबों और पान ठेलों का निरीक्षण किया गया। टीम ने संस्थानों के संचालकों को बाल श्रम कानूनों की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखना दंडनीय अपराध है। अभियान के दौरान 5 बच्चे 18 वर्ष से कम पाए गए जिन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
अभियान के दौरान जिले में किसी भी बच्चे को भिक्षावृत्ति करते नहीं पाया गया, जो एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि संभावित जोखिम को देखते हुए निगरानी और जागरूकता अभियान जारी रखने की बात कही गई। टीम ने सख्त चेतावनी दी कि यदि भविष्य में बाल श्रम या बाल भिक्षावृत्ति के मामले सामने आते हैं, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ श्रम कानूनों के साथ-साथ किशोर न्याय अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत पांच वर्ष तक की सजा और एक से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इस अभियान में जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रकाश दास, संरक्षण अधिकारी दीपक राय, चाइल्ड लाइन से परियोजना समन्वय नेहा तिवारी, मोरध्वज साहू, जिला बाल संरक्षण इकाई, श्रम विभाग, पुलिस विभाग और चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे बाल श्रम के खिलाफ जागरूक रहें और किसी भी उल्लंघन की सूचना तुरंत दें।