उपभोक्ता आयोग ने परिवादी को दिलाई नई मशीन

बलौदाबाजार,6 मई 2026/sns/- दुकानदार ‌द्वारा खराब मशीन को वारंटी के अंतर्गत सुधार कर प्रदाय नहीं किये जाने के मामले में  जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार ने परिवादी को एजेंसी से नई मशीन दिलवाई।  

आयोग की अध्यक्ष रंजना दत्ता एवं सदस्यगण हरजीत सिंह चांवला व शारदा सोनी ने विकासखंड बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम पैजनी निवासी उपभोक्ता तिरिथ राम सोनवानी के प्रकरण एवं नियमों का गहनता से अध्ययन कर सम्बंधित मामले में विरोधी पक्षकार महालक्ष्मी ट्रेडर्स बलौदाबाजार को उपभोक्ता को मानसिक आर्थिक क्षतिपूर्ति तथा वाद-व्यय हेतु कुल 6000/-रूपये भुगतान का आदेश पारित किया गया तथा मशीन में सुधार कार्य मशीन निर्माता कंपनी वर्धा, नागपुर से परिवादी की संतुष्टी योग्य मरम्मत कराकर दिये जाने एवं संतुष्टी योग्य मरम्मत कराकर नहीं दिये जाने पर नया मशीन अथवा नया मशीन की वर्तमान कीमत दिये जाने का आदेश दिया गया। विरोधी पक्षकार महालक्ष्मी ट्रेडर्स बलौदाबाजार के संचालक परेश अग्रवाल ने  आयोग के आदेश का त्वरित पालन करते हुये परिवादी को नया मशीन तथा मानसिक आर्थिक क्षतिपूर्ति तथा वाद-व्यय हेतु कुल 6000/-रुपये आयोग के माध्यम से प्रदाय किया।

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