रायगढ़ जिले में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन
रायगढ़, 11 मई 2026/sns/- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 की घोषणा के साथ ही रायगढ़ जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देशन में निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, संपत्ति विरूपण, जुलूस, प्रचार-प्रसार एवं कानून व्यवस्था को लेकर विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार निर्वाचन की सूचना, आरक्षण संबंधी जानकारी एवं मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन 11 मई 2026 को किया गया। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18 मई 2026 निर्धारित की गई है, जबकि नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 19 मई 2026 को होगी। अभ्यर्थिता वापसी एवं निर्वाचन प्रतीकों के आबंटन की प्रक्रिया 21 मई 2026 को पूर्ण की जाएगी। नगरीय निकाय तथा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन हेतु मतदान 1 जून 2026 को संपन्न होगा। नगरीय निकाय हेतु मतगणना एवं निर्वाचन परिणामों की घोषणा 4 जून 2026 को संपन्न होगी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना के लिए 1 जून 2026 मतदान के पश्चात, आवश्यकता पड़ने पर खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना 2 जून को प्रातः 9 बजे एवं सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के मामले में खण्ड स्तर पर 4 जून 2026 को संपन्न होगी।
नगरीय निकाय उप निर्वाचन अंतर्गत नगर पंचायत किरोड़ीमलनगर के वार्ड क्रमांक-06 में पार्षद पद हेतु निर्वाचन कराया जाएगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन अंतर्गत जिले के विभिन्न विकासखंडों की ग्राम पंचायतों के वार्डो में 59 रिक्त पंच पदों के लिए मतदान होगा। इनमें विकासखंड रायगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत जामपाली, जामगांव, कछार, मनुवापाली, टारपाली, पतरापाली पूर्व एवं पण्डरीपानी पूर्व ग्राम पंचायतों के वार्डों में उप निर्वाचन कराया जाएगा। इसी प्रकार विकासखंड पुसौर अंतर्गत बासनपाली पूर्व, आमापाली, जतरी, नावापारा, दर्रामुड़ा, नन्देली, बड़ेहरदी, कौवांताल एवं खोखरा, विकासखंड खरसिया अंतर्गत बर्रा, तिऊर, पुरैना, घघरा, टेमटेमा, किरीतमाल, पुछियापाली, गाड़ाबोरदी, गीधा एवं छोटेपण्डरमुड़ा, विकासखंड तमनार अंतर्गत बिजना, जरेकेला, कसडोल एवं बजरमुड़ा, विकासखंड घरघोड़ा अंतर्गत भेंगारी, डेहरीडीह, छर्राटांगर एवं तुमीडीह, विकासखंड लैलूंगा अंतर्गत दियागढ़, लमडांड, बगुडेगा, जामबहार, लिबरा एवं बिरसिंघा तथा विकासखंड धरमजयगढ़ अंतर्गत दुर्गापुर, भोजपुर, बायसी एवं कापू ग्राम पंचायतों के रिक्त वार्डों में उप निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा।
निर्वाचन अवधि के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। आदेशानुसार संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर का उपयोग केवल सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा। शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, न्यायालय परिसरों एवं शासकीय कार्यालयों से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। बिना अनुमति शासकीय अथवा निजी संपत्तियों पर पोस्टर, नारे अथवा चुनाव प्रचार सामग्री लगाने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए विशेष निगरानी दल गठित किए जाएंगे, जो सतत भ्रमण कर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएंगी।