पंचायत उप निर्वाचन 2026आदर्श आचार संहिता लागू बीजापुर में कानून व्यवस्था बनाए रखने प्रशासन अलर्ट

बीजापुर, 15 मई 2026/sns/- छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 की घोषणा के साथ ही सबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। त्रिस्तरीय पचायत उप निर्वाचन 2026 में कानून व्यवस्था हेतु अपराधी तथा गुडातत्व के विरूद्ध अभियान चलाकर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करना। अवैध अस्त्र-शस्त्रो को जब्त करना एवं असामाजिक तत्व व्यक्तियों को गिरफ्तार करना। जमानत पर छूटे अपराधी तत्वों की निगरानी करना। हिस्ट्री शिटर एवं निगरानी बदमाशों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करना।
पिछले निर्वाचन के दौरान मतदान केन्द्र पर लूटपाट करने वाले तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही एवं उनके शस्त्र आदि जमा करना। बड़े-छोटे अन्य सभी वाहनों को निर्वाचन के तीन दिन पूर्व से परिणाम घोषणा के दिनांक तक सघन जांच करना। गत वर्षों में निर्वाचन अपराधों में लिप्त पाए गए व्यक्तियों की सूची तैयार की जाए। आदतन बदमाशों तथा शरारती तत्वों की सूची तैयार की जाए। लबित वारंटों की तामिली की कार्यवाही की जाए। पूर्व में दर्ज निर्वाचन अपराधों के निराकरण हेतु कार्यवाही की जाए। अवैध मदिरा निर्माण तथा विकय पर कड़ी निगरानी रखी जाए तथा आबकारी नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए।
सभी शस्त्र विक्रय के दुकानों के रिकार्ड तथा स्टॉक का सत्यापन किया जावे। अवैध हथियारों के निर्माण, विकय तथा भण्डारण पर रोक लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाये। वाहनों की भी इस प्रयोजन हेतु सघन जांच की जाए। लाएसेसी शस्त्र धारियों के शस्त्र जमा कराए जाने संबंधी नियमानुसार कार्यवाही की जाये। आयोग के स्थाई निर्देशानुसार चिन्हांकित किये गये  Vulnerable  स्थानों पर पुलिस गस्त की व्यवस्था की जाये। ताकि मतदाता निर्भिक होकर मतदान कर सके। ऐसे स्थानों की सूची केन्द्रीय पुलिस बल से वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध कराये जाये ।

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