मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के लिए आवेदन

रायगढ़, 19 मई 2026/sns/- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) अंतर्गत वर्ष 2026-27 में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु पात्र विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित आवेदन पत्र भरकर 20 जून 2026 तक अपनी शाला में जमा कर सकते हैं। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी ही पात्र होंगे। विद्यार्थी रायगढ़ जिले का मूल निवासी होना चाहिए तथा उसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
विद्यार्थी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5वीं में नियमित अध्ययनरत होना चाहिए। साथ ही कक्षा 4वीं की परीक्षा में न्यूनतम 80 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पिता अथवा पालक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र एवं पालक का स्वघोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। योजना का लाभ ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों से कक्षा 4वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मिलेगा। नगर पालिका एवं नगर निगम क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
निर्धारित आवेदन पत्र विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायगढ़ में उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र का परीक्षण एवं अग्रेषण संबंधित शाला प्रमुख द्वारा किया जाएगा तथा अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। योजना अंतर्गत चयन के लिए जिला स्तरीय लिखित परीक्षा 26 जुलाई 2026, दिन रविवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा केन्द्र की सूचना पृथक से जारी की जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया के तहत विद्यार्थी 20 जून 2026 तक अपनी शाला में आवेदन जमा कर सकेंगे। शाला प्रमुख द्वारा आवेदन परीक्षण उपरांत 27 जून 2026 तक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अग्रेषित किया जाएगा तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा सूची तैयार कर 30 जून 2026 तक सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में जमा किया जाएगा।

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