भीषण गर्मी में पशुओं को राहत
सुकमा, 21 मई 2026/sns/-भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन सुकमा ने पशु क्रूरता रोकने के लिए की दिशा में बड़ा निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड, रायपुर के द्वारा जारी पत्र के परिपालन में कलेक्टर श्री अमित कुमार ने आदेश जारी करते हुए जिले की सीमा के भीतर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पशुओं की सहायता से चलने वाले सभी परिवहन साधनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 1 मई 2026 से 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि “परिवहन एवं कृषि पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965” के नियम 6(3) के तहत भीषण गर्मी के दौरान पशुओं से अत्यधिक भार ढोना या सवारी कराना अमानवीय माना गया है। इसके तहत टांगा, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ऊंटगाड़ी, खच्चरगाड़ी, टट्टूगाड़ी एवं गधों के माध्यम से सामान या सवारी ढोने पर तय समयावधि में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उद्देश्य पशुओं को लू, थकावट और गर्मी से होने वाली गंभीर परेशानियों से बचाना है।जिला प्रशासन ने सभी पशु मालिकों, व्यापारियों और वाहन संचालकों से आदेश का पालन करने की अपील की है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध अवधि और निर्धारित समय के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि पशुओं की सुरक्षा और मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि भीषण गर्मी में बेजुबान जानवरों को राहत मिल सके।