सोना बेवरेज्स प्राइवेट लिमिटेड ग्रोथ सेंटर रसमड़ा संरक्षित क्षेत्र घोषित


दुर्ग, 22 मई 2026/sns/-
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अभिजीत सिंह ने छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26(1)(2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को दी गई अधिकारिता के तहत सोना बेवरेज्स प्राइवेट लिमिटेड ग्रोथ सेंटर रसमड़ा जिला दुर्ग को एक वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। उक्त संरक्षित क्षेत्र में विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों एवं आवेदक द्वारा प्रवेश के लिए अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिषिद्ध रहेगा। यह आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष अथवा अन्य आदेश तक के लिए, जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए लागू रहेगा। इस आदेश में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

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