मिनीमाता महतारी जतन योजना

मोहला, 11जून 2026/sns/-मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिक परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक मिनीमाता महतारी जतन योजना है, जिसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर एवं पंजीकृत महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता राशि प्रदान की जाती है।
योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना तथा नवजात शिशु के बेहतर पालन-पोषण और देखभाल सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 20 हजार रुपए की एकमुश्त प्रसूति सहायता राशि प्रदान की जाती है।
जिले के विकासखंड अम्बागढ़ चौकी के ग्राम पीपरखार निवासी श्रीमती नागेश्वरी चंद्रवंशी को भी योजना के तहत 20 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। श्रीमती नागेश्वरी ने बताया कि वह छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिक हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के हित में लगातार कार्य कर रही है, जिससे जरूरतमंद लोगों को समय पर सहायता मिल रही है।
उन्होंने बताया कि मंडल अंतर्गत संचालित मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत 20 हजार रुपए की राशि डीबीटी  के माध्यम से उनके बैंक खाते में जमा की गई। प्राप्त राशि का उपयोग उन्होंने अपने बच्चे के पालन-पोषण एवं उसके भविष्य के लिए बचत के रूप में किया है। योजना से मिली सहायता ने परिवार की आर्थिक चिंताओं को काफी हद तक कम किया है। उन्होंने बताया कि यह योजना श्रमिक परिवारों की माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है।

– योजना की पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया

मिनीमाता महतारी जतन योजना का लाभ लेने के लिए महिला श्रमिक का छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत होना अनिवार्य है। बच्चे के जन्म के 90 दिनों के भीतर हितग्राही को श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, उत्तराधिकारी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर तथा शिशु के जन्म प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेजों के साथ श्रम विभाग, लोक सेवा केंद्र या वीएलई के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है।

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