आयोग ने उपभोक्ता को दिलाई दुर्घटना बीमा क्षतिपूर्ति राशि

बलौदाबाजार,25 जून 2026/sns/- बीमा कंपनी द्वारा परिवादी को दुर्घटना बीमा क्षतिपूर्ति राशि देने में आनाकानी किये जाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार द्वारा विरोधी पक्षकार न्यू इंडिया जनरल इन्सुरेंस कंपनी अम्बेडकर चैक बलौदाबाजार को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए परिवादी को दुर्घटना बीमा क्षतिपूर्ति राशि 2500000 रुपए एवं उपभोक्ता को मानसिक एवं आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु राशि 25000 रुपए तथा वाद-व्यय हेतु 7000 रूपये परिवादी को प्रदाय किये जाने का आदेश पारित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बलौदाबाजार निवासी मेसर्स फ्रेंड्स फूड्स के प्रोपराइटर वेदप्रकाश पारवानी ने विरोधी पक्षकार से अपनी स्वामित्व के संस्थान मेसर्स फ्रेंड्स फूड्स का बीमा कराया था। उक्त संस्थान में बाढ़ का पानी घुसने से 2500000 की हानि हुई। परिवादी द्वारा विरोधी पक्षकार को घटना की जानकारी दिया गया उपरांत दावा क्लेम फॉर्म भरकर प्रस्तुत किया गया सर्वेयर के बताये अनुसार समस्त दस्तावेज विरोधी पक्षकार के पास जमा कर दिया गया परंतु लगभग 1 वर्ष से अधिक समय पश्चात् भी विरोधी पक्षकार द्वारा क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय नही किया गया जिससे परिवेदित होकर परिवादी द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में परिवाद प्रस्तुत किया गया। आयोग के अध्यक्ष रंजना दत्ता एवं सदस्यगण हरजीत सिंह चांवला व शारदा सोनी ने पेश दस्तावेजों एवं संबंधित नियम आदि का सूक्ष्मता से अध्ययन कर पाया कि दुर्घटना की सूचना एवं जानकारी प्रदाय किये जाने के पश्चात् भी विरोधी पक्षकार द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही या बीमा पालिसी के दावे के सम्बन्ध में नियमानुसार एवं प्रावधानुसार सम्बंधित क्षतिग्रस्त या घटनास्थल में जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत दावे बाबत सत्यता की जांच किये जाने की कोई कार्यवाही किया जाना प्रकट नही है ना ही विरोधी पक्षकार द्वारा नोटिस का कोई जवाब दिया गया है

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