पुरैना खपरी में उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन
बलौदाबाजार, 20 जुलाई 2026/sns/- ग्राम पंचायत पुरैना खपरी के पंचायत भवन में जिला उपभोक्ता आयोग बलौदाबाजार द्वारा उपभोक्ता जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में ग्रामवासियो को उपभोक्ता कानूनो सम्बंधित जानकारी दिया गया। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्षा रंजना दत्ता, सदस्यगण हरजीत सिंह चावला एवं शारदा सोनी ने ग्रामवासियो को उनके अधिकारों व हितों की विस्तृत जानकारी दी एवं जागरुकता सम्बंधित पम्पलेट का वितरण किया। उनके द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त करना उनका कानूनी अधिकार है। उपओक्ताओं को किसी वस्तु की कीमत, गुणवत्ता की जांच, मात्रा की जांच, सेवा व संविदा शर्ते, बीमा, भेडिकल क्लेम फाइनेंस कंपनियां, बैंक, यातायात वाहन, आनलाइन खरीददारी सोच समझकर करनी चाहिए। उपभोक्ता कानूनों के बारे में जानकारी दी नई व बताया गया कि व्यक्ति जन्म से ही उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता, सेवा में कमी से संबंधित शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष कर सकता है। वाहन कम्पनियो द्वारा ग्राहकों से की जा रही ठगी के सम्बन्ध में भी जागरूक किया गया। शिकायतों में लगने वाले शुल्क के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यदि उपभोक्ता शिकायत का मूल्य पाँच लाख तक हो तो उस पर कोई शुल्क नहीं लगता है शिकायत निःशुल्क रहती है। ई फाइलिंग व ई हियरिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि आयोगों के समक्ष शिकायत अब ई फाइलिंग के माध्यम से ऑनलाइन ही की जाती है जो कि अब अनिवार्य हैं इसके लिए उपभोक्ता ई आगृति पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए बहस हेतु आयोग के समक्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं है उपभोक्ता अपनां पक्ष या बहस ई हियरिंग के माध्यम से ऑनलाइन कहीं से भी कर सकते हैं यह सुविधा जिला उपभोक्ता आयोग बलौदाबाजार सहित सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ हो चुकी है। इस उपभोक्ता शिविर में उपस्थित ग्राम वासियो के द्वारा उपभोक्ता कानूनों तथा ई फाइलिंग व ई हियरिंग से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। शिविर में रिसोर्स पर्सन के रूप में आमंत्रित अधिवक्ता राजनारायण त्रिपाठी ने उपभोक्ता आयोग द्वारा लगाये जा रहे जागरुकता शिविर की सराहना करते हुए उपस्थितजनोश् से उपभोक्ता संरक्षरण कानून का लाभ लेने की अपील की तथा उपभोक्ताओं के हितो एवं आयोग द्वारा विभिन्न प्रकरणों में किये गये आदेशों के बारे में बताया। उपभोक्ता जागरूकता शिविर के दौरान आयोग के कर्मचारीगण दिनेश शर्मा, राजेश्वर इंग्ले, अधिवक्तागण में अधितक्ता संध बलौदाबाजार के अध्यक्ष शारिक खान, दीपक पटेल, राजकुमार पात्रे, एवं ग्राम के सरपंच, पंच एवं ग्रामवासी उपस्थित थे।