नक्सली हिंसा से पीड़ितों को 40 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

बीजापुर, 20 अगस्त 2026/sns/- कलेक्टर श्री विश्वदीप ने नक्सली हिंसा से प्रभावित नागरिकों को पुनर्वास नीति के तहत राहत प्रदान करते हुए 8 पीड़ितों के लिए जिसमें प्रत्येक पीड़ित को 5-5 लाख कुल 40 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। यह सहायता नक्सली हिंसा के कारण गंभीर स्थायी रूप से दिव्यांग हुए व्यक्तियों के पुनर्वास एवं आर्थिक संबल के उद्देश्य से प्रदान की जा रही है। जिसमें मृतक सोयम धरमा के निकटतम वारिस उनकी पत्नी श्रीमती सोयम सीता, मृतक धरमैया ध्रुवा के निकटतम वारिस उनकी पत्नी श्रीमती मुन्नका ध्रुवा, मृतक बाड़से पिंटू के निकटतम वारिस उनकी पत्नी श्रीमती हड़मे बाड़से, मृतक कवासी जोगा के निकटतम वारिस उनकी पत्नी श्रीमती मंगली कवासी, मृतक चन्द्रैया मोड़ियम के निकटतम वारिस उनके पिता श्री मारा मोड़ियम, मृतक तुलेश्वर राणा के निकटतम वारिस उनके पिता श्री कमलसाय राणा, मृतक कुरसम मंगलू के निकटतम वारिस उनके पुत्र नंदू कुरसम एवं श्री राजू मोड़ियम (स्थायी असमर्थ) शामिल हैं।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान की 50 प्रतिशत राशि पीड़ित/लाभार्थी के बचत बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से तथा शेष 50 प्रतिशत राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित वाणिज्यि बैंक में 03 वर्ष की अवधि के लिय सावधि जमा के रूप में लॉक ईन अवधि के दौरान तिमाही ब्याज और लॉक ईन अवधि के पश्चात मूल राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा करने हेतु निर्देश दिया गया है।

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