प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ के विक्रय, वितरण एवं भंडारण पर रोक
बीजापुर, 11 सितम्बर 2026/sns/- खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को सूचित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला दुर्ग द्वारा संकलित खाद्य नमूना “Lotte Choco Pie”, Batch No- NM10DC2 के प्रयोगशाला परीक्षण में प्रिजर्वेटिव सोर्बिक एसिड की मात्रा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक पाई गई है। खाद्य विश्लेषक द्वारा उक्त बैच के खाद्य पदार्थ को असुरक्षित घोषित किया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत अभिहीत अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला बीजापुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के संबंधित बैच के विक्रय, वितरण एवं भंडारण पर बीजापुर जिले के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिबंध लगाया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 28 के प्रावधानों के अनुसार जिले के सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं, जिनके प्रतिष्ठानों में उक्त बैच नंबर का खाद्य पदार्थ उपलब्ध है, उन्हें तत्काल प्रभाव से उसका विक्रय बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपूर्तिकर्ता अथवा संबंधित कंपनी से संपर्क कर उपलब्ध समस्त स्टॉक को वापस भेजने की कार्यवाही करने तथा की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में प्रस्तुत करने कहा गया है।
खाद्य कारोबारकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंधित बैच के खाद्य पदार्थ का किसी भी स्थिति में विक्रय, वितरण अथवा भंडारण न किया जाए। निर्देशों का पालन नहीं किए जाने अथवा निरीक्षण के दौरान किसी खाद्य प्रतिष्ठान में उक्त बैच का खाद्य पदार्थ पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।