मोमोज और वेज पकौड़ा के साथ परोसे जाने वाले मेयोनीज के असुरक्षित बैच की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध

कवर्धा, 22 सितंबर 2026/sns/- खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कबीरधाम द्वारा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार खाद्य उत्पादों के नमूने लेकर उनकी जांच की जा रही है। इसी क्रम में जिला बस्तर में लिए गए वीबा एगलेस मेयोनीज के नमूने की प्रयोगशाला जांच में इसे असुरक्षित पाया गया है। जांच में मेयोनीज में प्रोपाइल गैलेट नामक ऑक्सीकरणरोधी पदार्थ की मात्रा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक पाई गई।
कैली-लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल के जांच प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित उत्पाद खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। जांच में असुरक्षित पाए गए उत्पाद का विवरण अंडारहित मेयोनीज, ब्रांड वीबा, बैच क्रमांक के-182, निर्माण दिनांक 18 अप्रैल 2026 और अवसान दिनांक 17 जनवरी 2027 है। इसके निर्माता एमध्एस वीआरबी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान हैं।
यह मेयोनीज सामान्य तौर पर मोमोज, वेज पकौड़ा और अन्य खाद्य पदार्थों के साथ चटनी या डिप के रूप में परोसा जाता है। प्रयोगशाला जांच में बैच क्रमांक के-182 को असुरक्षित पाए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36(3)(ख) के तहत जिला कबीरधाम के संपूर्ण क्षेत्र में उक्त बैच की बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं, विशेषकर मोमोज, वेज पकौड़ा और अन्य स्नैक्स विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में उपलब्ध वीबा एगलेस मेयोनीज के बैच क्रमांक के-182 की जांच करें। इस बैच के मेयोनीज को न बेचें, न परोसें और न ही किसी खाद्य पदार्थ के साथ उपयोग करें। यदि इसका स्टॉक उपलब्ध है तो उसे तत्काल बिक्री और उपयोग से अलग रखते हुए सुरक्षित स्थान पर रखें तथा बाजार से उत्पाद वापस लेने की कार्रवाई में सहयोग करें।

उपभोक्ताओं से भी सतर्क रहने की अपील

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वीबा एगलेस मेयोनीज खरीदते या उपयोग करते समय पैकेट पर दर्ज बैच क्रमांक अवश्य जांचें। यदि बैच क्रमांक के-182 का मेयोनीज उपलब्ध हो तो उसका उपयोग न करें। विशेषकर मोमोज, वेज पकौड़ा अथवा अन्य खाद्य पदार्थों के साथ इसे परोसने या सेवन करने से बचें।

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