जब्त वाहन के राजसात के संबंध में दावा-आपत्ति आमंत्रित
बीजापुर, 01 अक्टूबर 2026/sns/- सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि 05 मार्च 2022 को वाहन (ट्रक) क्रमांक AP-21 X-5223 में अवैध रूप से कृषिक पशुओं (मवेशियों) का परिवहन करते पाए जाने पर थाना भोपालपटनम में अपराध क्रमांक 07/2022 के तहत धारा 6, 10 एवं 11 (घ), छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2011 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर उक्त वाहन को जब्त किया गया था।
उक्त वाहन के अधिहरण (राजसात) की कार्रवाई के संबंध में प्रकरण कलेक्टर न्यायालय बीजापुर में विचाराधीन है। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार वाहन श्री मोहम्मद रहमत खान, पिता स्वर्गीय मोहम्मद ईस्माइल खान, पता 19-4-340/54/49/40/8, अर्शमहल, किशनबाग, बहादुरपुरा, हैदराबाद, तेलंगाना के नाम से पंजीकृत है। उक्त वाहन को राजसात किए जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा या आपत्ति हो तो वह स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति/अधिवक्ता के माध्यम से 04 नवम्बर 2026 के पूर्व कलेक्टर न्यायालय, बीजापुर, जिला बीजापुर (छत्तीसगढ़) में उपस्थित होकर अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।