मोहला में जन्म-मृत्यु पंजीयन को लेकर प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित
मोहला, 14 अक्टूबर 2026/sns/- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मोहला के सभा कक्ष में आज जिले की समस्त संस्थागत जन्म-मृत्यु पंजीयन इकाइयों के रजिस्ट्रार एवं उप रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) के लिए प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जन्म-मृत्यु पंजीयन, जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 (संशोधित) तथा छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2026 में किए गए संशोधनों एवं नवीन प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण में श्री गुलशन गोयल, जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी तथा श्री अमर नाथ कोराम, सहायक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस दौरान ऑनलाइन जन्म-मृत्यु पंजीयन की प्रक्रिया, पंजीयन के दौरान होने वाली सामान्य त्रुटियों के निराकरण, संशोधित नियमों के अंतर्गत निर्धारित पंजीयन शुल्क तथा अधिनियम की धारा 13(3)A के प्रावधानों की जानकारी दी गई।
कार्यशाला में विलंबित जन्म-मृत्यु पंजीयन की प्रक्रिया पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। बताया गया कि दो वर्ष तक विलंबित घटना का पंजीयन कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेश के उपरांत तथा दो वर्ष से अधिक विलंबित घटना का पंजीयन प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के उपरांत किया जाना है। इस संबंध में किए गए संशोधन 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावशील हैं।
प्रशिक्षण के दौरान रजिस्ट्रार एवं उप रजिस्ट्रार द्वारा एकल माता-पिता, बहुपति-बहुपत्नी, दत्तक संतान तथा गतिशील मोटरयान में घटित घटनाओं के जन्म-मृत्यु पंजीयन सहित विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे गए। अधिकारियों द्वारा इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देते हुए संबंधित प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया गया।
कार्यशाला का उद्देश्य जिले में जन्म-मृत्यु पंजीयन की प्रक्रिया को अधिक सुगम, त्रुटिरहित एवं नियमों के अनुरूप सुनिश्चित करना तथा संशोधित अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के संबंध में पंजीयन इकाइयों के अधिकारियों को अद्यतन जानकारी प्रदान करना रहा।