जिला स्तरीय वन अधिकार समिति में तीन नामांकित सदस्यों को किया गया प्रतिस्थापित
अम्बिकापुर, 16 अक्टूबर 2026/sns/- वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरगुजा जिले में गठित जिला स्तरीय वन अधिकार समिति में तीन नामांकित सदस्यों को प्रतिस्थापित किया गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप की गई है।
शासन के निर्देशों के अनुसार नगरीय निकायों एवं शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन के लिए नगर निगम अम्बिकापुर से प्राप्त नामांकित सदस्यों की सूची के आधार पर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति में तीन सदस्यों को प्रतिस्थापित किया गया है।
प्रतिस्थापित किए गए सदस्यों में डॉ. शिवमंगल सिंह एवं श्रीमती अनिता रविन्द्र गुप्त भारती को अनुसूचित जनजाति वर्ग से तथा श्रीमती किरण साहू को अन्य पिछड़ा वर्ग से सदस्य नामांकित किया गया है।