मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति हेतु 30 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित

बलौदाबाजार, 28 अक्टूबर 2026/sns/- आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले के पात्र विद्यार्थियों से 30 अक्टूबर 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

इस योजना के अंतर्गत आईआईटी,एम्स,आईआईएम,एनएलयू तथा जेईई के माध्यम से एनआईटी,ट्रिपल आईटी में बी.टेक. पाठ्यक्रम और नीट के माध्यम से शासकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान प्रवेश प्राप्त करने वाले पात्र विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा।

योजना के तहत आवेदन करने के लिए विद्यार्थी का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना तथा राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का होना अनिवार्य है। पालक,अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना के नियमानुसार शासकीय कर्मचारियों के बच्चे पात्र नहीं होंगे, हालांकि शासकीय सेवा के चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के बच्चों को निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार योजना का लाभ दिया जा सकता है। संबंधित संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को प्रवेश के समय यात्रा, आवास, भोजन, कपड़े, फीस तथा अन्य आवश्यक प्रारंभिक खर्चों के लिए अधिकतम 50,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता योजना के निर्धारित नियमों एवं पात्रता के अनुसार दी जाएगी।

इच्छुक एवं पात्र विद्यार्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, कक्षा 12वीं की अंकसूची, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति तथा संबंधित संस्थान में प्रवेश एवं फीस से संबंधित दस्तावेज संलग्न कर 30 अक्टूबर 2026 तक सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में ऑफलाइन जमा कर सकते हैं।आवेदन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए संयुक्त जिला कार्यालय,बलौदाबाजार के प्रथम तल पर स्थित कक्ष क्रमांक 86 में कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

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