छत्तीसगढ़

वायु एवं रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों की दोनों डोज वैक्सीनेशन होने पर नहीं लगेगा उन्हें आरटीपीसीआर जांच

रायगढ़, नवंबर 2021/ कलेक्टर श्री भीम सिंह द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु अन्य राज्यों से रायगढ़ में वायु मार्ग एवं रेल मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों को 96 घंटे पूर्व तक आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट अनिवार्य कराने हेतु आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश में संशोधन किया गया है। जारी संशोधित आदेश के तहत ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोविड-19 टीकाकरण के दो डोज पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र हो, उन्हें आरटीपीसीआर जांच की अनिवार्यता से मुक्त रखा जाए। पूर्व में जारी शेष यात्रियों हेतु 96 घंटे पूर्व तक की निगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त की जाती है। एयरपोर्ट पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्धारित कोविड नियमों एवं प्रोटोकाल का पालन किया जाए। अन्य राज्यों से रायगढ़ जिला में रेल मार्ग से आने-जाने वाले सभी यात्रियों के लिए रेलवे मंत्रालय द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन किया जाए।

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