दुर्ग/ नवंबर 2021/किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों का देख-रेख एवं संरक्षण किए जाने का प्रवाधान है। ऐसे बच्चों का पुनर्वास एवं समाज में एकीकरण का प्रवाधान किया गया है। भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों का पहचान कर संरक्षण प्रदान किया जाएगा एवं जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नागरिकों से अपील किया गया है कि यदि कहीं कोई बच्चा भीख मांगते दिखे तो कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी/ जिला बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के दूरभाष क्रमांक 07882323704, 2213363 पर जानकारी दे सकते हैं।
संबंधित खबरें
‘भरोसे का सम्मेलन’ 4 अक्टूबर को रायगढ़ के कोड़ातराई में
नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा श्री मल्लिकार्जुन खडग़े व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आमसभा को करेंगे संबोधितकलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों की ली बैठकरायगढ़, 29 सितम्बर 2023/ रायगढ़ के कोड़ातराई में आगामी 04 अक्टूबर को ‘भरोसे का सम्मेलन’ कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा व सांसद श्री […]
अब संसदीय सचिव श्री पारसनाथ राजवाड़े फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज
अम्बिकापुर 23 जनवरी 2023/ जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि अब संसदीय सचिव एवं भटगांव विधायक श्री पारसनाथ राजवाड़े होंगे। वे 26 जनवरी को पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे व मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जिले मे […]
15 अगस्त से मंत्रालय में ई-ऑफिस का होगा क्रियान्वयन
रायपुर, 09 अगस्त 2024/sns/- मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में ई-ऑफिस के क्रियान्वयन की समीक्षा की। एनआईसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण दिया। इस अवसर पर मंत्रालय के सभी विभागों भारसाधक सचिव मौजूद थे। ई-ऑफिस के अंतर्गत ई-फाईल मेनेजमेंट सिस्टम, ई-फाईल प्रोसेस, एपीआई यूनिट […]