छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए आनलाईन आवेदन आंमत्रित

बिलासपुर दिसम्बर 2021/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बिलासपुर द्वारा केन्द्र की  प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए आनलाईन आवेदन आंमत्रित किया जाता है। योजनांतर्गत विगत 2 वर्षो सें संचालित खाद्य प्रसंस्करण  उद्योग जैसे कि बेकरी, आचार, बड़ी, पापड़, पास्ता, नूडल्स, पेठा, रेवड़ी, चिप्स, खाखरा, चाॅकलेट, कैण्डी, आईस्क्रीम, कोन, सेवई, नमकीन, टोमैटो पेस्ट, रेडी टु-ईट उत्पाद, बिस्कुट, जिंजर गार्लिक पेस्ट आदि का निर्माण करने वाली इकाईयां आवेदन कर सकती है।
इस योजना के अन्तर्गत प्रति पात्र उद्योगो को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिंक्ड पंूजी सब्सिडी परन्तु अधिकतम 10.00 लाख रू. दिये जाने का प्रावधान है, एवं लाभार्थी का कुल लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत अंशदान राशि होगा एवं शेष राशि बैंक ऋण होगा।
योजना के अन्तर्गत निजी सूक्ष्म उद्यमो के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार उद्यम अनिगमित होना चाहिए और उसमें 10 से कम श्रमिक होने चाहिए, आवेदक के पास उद्यम के स्वामित्व का अधिकार होना चाहिए, उद्यम के स्वामित्व की स्थिति स्वामित्व भागीदारी फर्म हो सकती है। आवेदक 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। आवेदक न्यूनतम 8वीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता रखता हो, एक परिवार से केवल एक व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा। आवेदक आवेदन हेतु पीएमएफएमई की आनलाईन पोर्टल http://pmfme.mofpi.gov.in  में रजिस्ट्रेशन कर आवेदन कर सकता है। इस योजना एवं आवेदन की प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंन्द्र, प्रथम तल न्यू कम्पोजिट बिल्डिंग बिलासपुर मे संपर्क कर सकते है, अथवा मो बाईल नंबर 91316-27674 या 7697230751 पर संपर्क कर सकते है।

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