छत्तीसगढ़

ग्राम पंचायतों में ग्रामसभाओ का आयोजन 23 जनवरी से


रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने जिले के अंतर्गत आने वाले सभी अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यापालन अधिकारीयो को निर्देशित किया कि 23 जनवरी से ग्रामसभाओ के आयोजन ग्राम पंचायतों में शुरू कराए जाएं। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 हेतु जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ग्राम सभा सम्मेलन का आयोजन करने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-6 में ग्रामसभा का प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाना है।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्राम सभा की बैठक में पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन की जाए। पिछली छः माही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाए। आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना की रूपरेखा तैयार किये जाने के संबंध में चर्चा की जाए तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से संबंधित ग्राम पंचायतों में रोजगार गारंटी योजना में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाए।

उन्होंने कहा कि सुराजी ग्राम योजना के तहत नरवा, गरूवा, घुरूवा एवं बाड़ी से संबंधित कार्यो की प्रगति, जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन तथा पोषण अभियान के संबंध में चर्चा की जाए। कलेक्टर ने भूमिहीन परिवारों को ग्राम सभा के माध्यम से सत्यापित करने, आत्मा योजनान्तर्गत कृषक मित्रों का चयन सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने निर्देशित किया है। स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य विषय वस्तु को भी ग्राम सभा के एजेंडों में सम्मलित किया जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *