छत्तीसगढ़

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में प्रतिबंधात्मक ओदश जारी

बीजापुर / जनवरी 2022- माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा जनहित याचिका क्रमांक W.P.(Pll) NO. 112 of 2016 Nitin Singhvi Vs. State oF Chhattisgarh में दिनांक 6 दिसम्बर 2016 को पारित आदेश द्वारा गाड़ियों पर साऊड बाक्स रखकर बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। तदानुसार गाड़ियों पर साऊड बाक्स लगाकर, धुमाल पार्टी बजाती है। किसी कार्यक्रम में आयोजनों में सड़कों में बजाया जाना प्रतिबंधित है। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच की अवधि के लिए सार्वजनिक स्थल से ऐसे स्थान अभिप्रेत है जिसमें जनता की पहुंच है। चाहे उसका अधिकार हो या नहो और जिनके अन्तर्गत ऑडीटोरियम, होटल, जन प्रतीक्षालय, सभा, केन्द्र, लोक कार्यालय, शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, शिक्षण संस्थान, पुस्तकालय, खुले मैदान और इसी प्रकार के स्थान जिसमें आम जनता जाती है। वहा हार्न बजाना, आवाज करने वाले पटाखे फोड़ना, लाउड स्पीकरों या लोक संबोधन प्रणाली और ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों हेतु दिन के लिए ध्वनि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। औद्योगिक क्षेत्र  75DB] व्यवसायिक क्षेत्र  65DB, आवासीय क्षेत्र  55DB] साइलेंट जोन  50DB की गई है। उपरोक्त के संबंध में कार्यवाही तथा अवमानना की स्थिति में नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही अनुविभागीय दण्डाधिकारी भैरमगढ़ द्वारा किया जावेगा। जिसके लिए आयोजक एवं साऊड बाक्स मालिक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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