छत्तीसगढ़

बाघों के संरक्षण संवर्धन के लिए मुख्य वन संरक्षक ने की नागरिकांे से सहयोग की अपील

बिलासपुर 31 जनवरी 2022। मुख्य वन संरक्षक वन्य जीवन और क्षेत्रीय निदेशक, अचानकमार टाईगर रिजर्व बिलासपुर द्वारा बाघों के संरक्षण संवर्धन के लिए आम नागरिकों से अपील की गई है।
जारी अपील में कहा गया है कि वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 38-भ के तहत अचानकमार टाईगर कंजरवेशन फाउण्डेशन की स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य अचानकमार टाईगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण संवर्धन तथा जैव विविधता को प्रोत्साहित करना है तथा आमजनों का सहयोग प्राप्त कर बाघ संरक्षण के कार्याें का समुचित विकास करना है। अचानकमार टाईगर रिजर्व अंतर्गत बाघों के सुरक्षा एवं मॉनिटरिंग कार्य में 200 क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचारी दिन रात लगे हुए हैं। बाघों के संरक्षण में आमजनों से सहयोग अपेक्षित है। आप समस्तजनों के सहयोग से बाघों के संरक्षण-संवर्धन तथा कर्मचारियों का कल्याण हो पाएगा। बाघों के संरक्षण में आम नागरिकों की भागदारी उनके नैतिक जिम्मेदारी हैं। आपसे जो सहयोग प्राप्त होगा वह बाघों के रहवास विकास तथा वन्यजीव संरक्षण में जागृति पैदा करने तथा मानव वन्यप्राणी द्वंद को कम करने, वन्यप्राणियों के शोध को बढ़ावा देने, अचानकमार टाईगर रिजर्व के अंतर्गत स्थानीय समुदार को रोजगार प्रदाय करने एवं प्रकृति शिक्षा तथा ईको-टूरिज्म में उपयोग किया जाएगा। आप अचानकमार टाईगर कंजरवेशन फाउण्डेशन को दान देकर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के तहत आयकर में छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
समस्तजनों से विनम्र आग्रह है कि अचानकमार टाईगर कंजरवेशन फाउण्डेशन के खाता नम्बर 50200025484509, बैंक का नाम-एचडीएफसी बैंक बिलासपुर, आईएफएस कोड – HDFC0003659 खाते में दान स्वरूप राशि जमा कर अचानकमार टाईगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण एवं संवर्धन में अपना अमूल्य योगदान दें।

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