छत्तीसगढ़

नेशनल लोक अदालत: 12 मार्च को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जुड़ सकते है अधिवक्ता व पक्षकार

कोरबा मार्च 2022/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 12 मार्च 2022 को पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में माननीय श्री बी.पी. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया कि कोरोना संक्रमण के कारण न्यायालयों में बड़ी संख्या से लंबित प्रकरणों में कमी लाने के लिये व पीड़ि़त व प्रभावित परिवारों को त्वरित व सुलह न्याय प्रदान करने के प्रयोजनार्थ नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला एवं तहसील विधिक सेवा समिति स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत के प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत किये जाने हेतु जिला स्तर न्यायलयीन प्रकरण हेतु 18 खण्डपीठ एवं राजस्व न्यायालय के प्रकरण हेतु 19 खण्डपीठ इस तरह कुल 37 खण्डपीठ का गठन किया गया है। अब तक कुल लगभग 3378 प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत हेतु चिन्हांकित किया गया है। गठित खण्डपीठ के द्वारा विभिन्न प्रकरणों व प्री-लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, बैंक के प्रकरण, लिखत पराक्राम्य अधिनियम 138, वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य व्यवहार वाद के प्रकरण रखे जायेंगे। मान. जिला न्यायाधीश महोदय के द्वारा नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु समस्त न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य समस्त प्रकार के राजस्व संबंधी (सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा एवं अन्य राजस्व प्रकरण) लंबित दीवानी, फौजदारी, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, परिवार, श्रम, निष्पादन प्रकरण, लिखत पराक्राम्य अधिनियम 138, राजस्व, विद्युत, जल, बैंक की बकाया वसूली एवं अन्य उपयुक्त मामलों का निराकरण सुलह समझौता के माध्यम से किया जावेगा। इस संबंध में 09 मार्च को बीमा बैक, विद्युत, फायनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधकांे एवं अधिकारियों/अधिवक्तागणों की बैठक ली गई । उक्त बैठक में श्रीमती वंदना वर्मा, मुख्य न्यायिक मजि. कोरबा, श्रीमती शीतल निकुंज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा, बीमा कंपनी की ओर से श्री अतुल ठक्कर, श्री एस.के. सिन्हा, श्रीमती अश्मिका तिवारी, राम पाण्डे, विद्युत विभाग के अधिकारीगण एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्तागण श्री बी.पी. मोदी, श्री आर.एन. राठौर, श्री सी.बी.राठौर, अरूण बजाज, श्री मानसिंह यादव, श्री सुनील यादव, टीकम साव, राजेन्द्र साहू, एवं अन्य अधिवक्तागण उपस्थित थे।
विडियों कान्फेंसिंग से होगा प्रकरणों का निराकरण-इस बार हाईबिड लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें पक्षकार व वकील न्यायालय में उपस्थित होकर व अपने घरों से भी विडियों कान्फेंसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण करेंगे। राजीनामा योग्य प्रकरण दांडिक प्रकरण, पारिवारिक मामलें, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरण सामान्य लोक अदालत में राजीनामा हो जाते थे। हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत के सफल संचालन हेतु जिला न्यायालय कोरबा की वेब साईट लिंक की सहायता से पक्षकारों को शारीरिक रूप से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे है वे ई-लोक अदालत के माध्यम से घर बैठे सीधे विडियों कान्फेसिंग के माध्यम से लोक अदालत की खण्डपीठ से जुड़ सकते है।
जो भी पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु निवेदन कर सकते है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया है कि न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस चस्पा है उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है उक्त प्रकरणों में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है, साथ ही लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होती। अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा दूरभाष 07759-228939, तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा दूरभाष नंबर 07815-250833, तालुका विधिक सेवा समिति पाली दूरभाष नंबर 07816-232037,तालुका विधिक सेवा समिति करतला दूरभाष नंबर 07759-279833 कर सकते है।

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