छत्तीसगढ़

तथ्यहीन आरोप पर शिकायतकर्ता पर 5 हजार रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित

अम्बिकापुर 30 मार्च 2022/ बेबुनियाद और आधारहीन शिकायत कर विभाग पर  झूठे लांछन लगाने व शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने के कारण मनरेगा लोकपाल द्वारा शिकायतकर्ता पर 5 हजार रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया  है।
मनरेगा लोकपाल ने बताया है कि अधिवक्ता व आरटीआई कार्यकर्ता श्री डी.के. सोनी के  द्वार लिखित शिकायत दी गई कि वर्ष 2015-16 में अम्बिकापुर जनपद के ग्राम पंचायत जोगीबान्ध के ग्राम केराकछार में चम्पानला पुलिया से दयाराम के घर तक रोजगार गारंटी योजना के तहत 1000 मीटर मिट्टी सड़क के निर्माण कार्य मे 9 लाख 81 हजार की धनराशि में फर्जी बिल लगाकर राशि आहरित की गई। मनरेगा लोकपाल द्वारा शिकायतकर्ता एवं अनावेदकों के बयान दर्ज कर स्थल जांच एवं प्रकरण के संपूर्ण दस्तावेजों सहित अवलोकन किया गया। अवलोकन पर पाया गया कि प्रकरण से संबंधित कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया है एवं स्वीकृत राशि खर्च नहीं हुआ है।

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