धमतरी , अप्रैल 2022/ धमतरी वनमण्डल के वन परिक्षेत्र केरेगांव के अंतर्गत मारदापोटी गंजेवाही खाड़ादाह बीट वनकक्ष क्रमांक 148 में 0.600 हेक्टयेर में अवैध रूप से सितम्बर 2021 से अतिक्रमणकारियों द्वारा पेड़-पौधों को काटकर लगभग 15 झोपड़ियां बनाई गईं और उसके बाद बाड़ी के तौर पर जगह घेर रखी थी। वनमण्डलाधिकारी श्री मयंक पाण्डेय ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमित वनभूमि 15 दिनों के भीतर खाली करने के लिए पूर्व में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-80 (अ) के तहत नोटिस दिया गया था। इसके बावजूद अतिक्रमणकारियों द्वारा निर्धारित समयावधि में वनभूमि खाली नहीं किया गया।
उन्होंने बताया कि अतिक्रमणकारियों द्वारा वनभूमि नहीं छोड़ने के कारण उन्हें धारा-80 के तहत बेदखली आदेश जारी किया गया, उसके बाद भी अतिक्रमणकारियों द्वारा वनभूमि नहीं छोड़ी गई। अतिक्रमण के दौरान उनके द्वारा 645 पेड़ों को काटा गया है, जिससे वन, पर्यावरण एवं वन्य प्राणी आवास को बड़ी क्षति हुई है। यह भी बताया गया है कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-26 (ख, ग, च, ज, ड.) एवं लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3(1) एवं (2) के तहत अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। साथ ही अपराधियों को न्यायालय में अभियोजन के लिए प्रस्तुत किया गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों के अलावा पुलिस अधिकारियों का योगदान भी रहा। इस मौके पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नगरी, वन अमला और पुलिस बल मौजूद रहा। वन मण्डलाधिकारी ने बताया कि भविष्य में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सतत् जारी रहेगी।